शाजापुर।।
कलेक्टर सुश्री बाफना ने नरवाई जलाने के संबंध में सेटेलाईट से प्राप्त हुई सूची के अनुसार जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार रात्रि में भ्रमण करें। पटवारियों के माध्यम से उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों, जिनके द्वारा खेतों में फसलों के अवशेष (नरवाई) जलाई गई है, की सूची तैयार कराने के निर्देश दिये। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि शासन ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष से जिन किसानों द्वारा नरवाई जलाई गई है, उन्हें उपार्जन एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को नरवाई जलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाएं।
उप संचालक कृषि ने बताया कि सेटेलाईट रिपोर्ट के अनुसार शाजापुर जिले में 776 नरवाई जलाने की घटनाओं में कुल 980000 रूपये अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई है, जिसमें से अब तक 65000 रूपये वसूल किये गये है तथा तीन किसानो पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।