चार पूर्व सरपंचों के विरूद्ध धारा 92 के तहत कार्रवाई, वारंट जारी

शाजापुर
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत शाजापुर श्री संतोष टैगोर द्वारा अनियमित तरीके से व्यय की गई राशि की वसूली के लिए चार पूर्व सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 02 के अधीन कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओं एवं विहित प्राधिकारी श्री टैगोर द्वारा जारी किया गया वारंट जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पोलायखुर्द के पूर्व सरपंच श्री मोडसिंह से 60 हजार रूपये, ढाबलाघोसी पूर्व सरपंच श्री अशोक कुमार किर से 2 लाख 99 हजार 875 रूपये, पोलायखुर्द पूर्व सरपंच श्रीमती शशिकलां से 1 लाख 74 हजार 950 रूपये तथा बांगली पूर्व सरपंच श्री रामचन्द्र मालवीय से 1 लाख 56 हजार 942 रूपये की वसूली की जाना है। इस संबंध में पूर्व सरपंचों को पूर्व में राशि जमा करने के लिए नोटिस भी दिये गये थे, किन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। इसे देखते हुए उक्त कार्रवाई की गई है।

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