शाजापुर
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कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान के मार्गदर्शन में आज महुपुरा के आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 4 में बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न धर्म के धर्म गुरुओं की उपस्थिति में कार्यशाला के दौरान शाजापुर के विभिन्न गांव से कार्यकर्ता एवं महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से सहायक संचालक श्री ज्ञानेंद्र खरे द्वारा महिलाओं को बाल विवाह नहीं करने के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह एक अपराध है, जिसमें यदि कोई सम्मिलित होता है तो कानूनी कार्यवाही के तहत अपराधी को 2 वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते है।
कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी सुश्री नेहा चौहान एवं धर्मगुरु श्री पंडित राहुल शर्मा, पंडित श्री संतोष जोशी, मुरादपुरा मस्जिद से इमाम हाफिज श्री अब्दुल रहीम ने बाल विवाह नही करने की अपील की। आयोजन में महिला बाल विकास पर्यवेक्षक प्रिया गोस्वामी, प्रीति गुप्ता ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम व विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यकर्ता रेणुका गौड़, चंचल केम एवं महिलाएं उपस्थित थी।
Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
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