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कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पोलायकलां निलंबित सहायक ग्रेड-3 गजेन्द्र माथुर की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की है।
उल्लेखनीय है कि अपचारी कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 गजेन्द्र माथुर को वर्ष 2006 से 2022 तक चार बार निलंबित किया जा चुका है। गजेन्द्र माथुर की चार वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के उपरांत भी इनकी कार्यप्रणाली में सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में समग्र विचारोपरांत पाया गया कि अपचारी कर्मचारी गजेन्द्र माथुर पदेन कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही एवं भ्रष्ट आचरण के आदि होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, 1966 के नियम के तहत सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।
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