शाजापुर में वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को कानून की जानकारी दी

शाजापुर
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मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा प्रेषित शिविर कार्य योजना वर्ष 2024-25 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री ललित किशोर के निर्देशन में व सचिव श्री सिराज अली के मुख्य आतिथ्य में तथा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डॉ. स्वाति चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी के विशिष्ट आतिथ्य में आज बुधवार को वन स्टॉप सेंटर शाजापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग शाजापुर के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सक्षम नारी सशक्त भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए कानूनी रूप से जागरूक कर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना था।

उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री सिराज अली ने अपने उद्बोधन में उपस्थित पीड़ित महिलाओं को नालसा की स्कीम-नशा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये विधिक सहायता योजना व नालसा की योजना- तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए उन्हें महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलु हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम के बारे में बताया। साथ ही उपस्थित महिलाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 135 / 2010 बुद्धदेव कर्मासकर विरूद्ध पश्चिम बंगाल, शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2021 के अंतर्गत मानव दुव्यापार से ग्रसित महिलाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं के पूछे गये सवालों का संतोषप्रद जबाव दिया। इसी के साथ ही वन स्टॉप सेंटर शाजापुर का निरीक्षण भी किया गया।

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डॉ. स्वाति चौहान द्वारा महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला निःशुल्क रूप से विधिक सहायता प्राप्त कर अपने कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार, भरण-पोषण का अधिकार प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त करने की अधिकार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मिले हैं।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी के द्वारा नालसा लीगल एण्‍ड डिफेंस काउसिंल योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, लोक अदालत मध्यस्थता, नालसा टोल फ्री नंबर 15100 इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से सरल भाषा में उपस्थित महिलाओं को जानकारी प्रदान की और बताया कि कोई भी महिलाएं अपनी किसी भी प्रकार की विधिक समस्याओं का निराकरण विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क करा सकती हैं।

इस अवसर पर शिविर में प्रशासक वन स्टॉप सेंटर, श्रीमती नेहा जयसवाल व 50 से अधिक पीड़ित महिलाएं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ कर्मचारी श्री योगेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

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