रिकार्ड संधारण न होने पर नोटिस जारी करने के दिए निर्देश कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र का किया औचक निरीक्षण
राजगढ 22 अक्टूबर, 2024
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लोक सेवा केन्द्र राजगढ़ का औचक निरीक्षण किया। लोक सेवा केन्द्र पर संधारित पंजी का अवलोकन किया गया। जिसमें आवश्यक सुधार हेतु समस्त लोक सेवा केन्द्र को निर्देशित करने निर्देश दिए। साथ ही लोक सेवा केन्द्र राजगढ प्रबंधक द्वारा वित्तीय रजिस्टर प्रस्तुत ना करते हुए ऑनलाईन पोर्टल पर रिकार्ड होना बताया गया। जिस पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त कर दैनिक एवं मासिक वित्तीय रजिस्टर बनाया जाने हेतु भी निर्देशित करते हुए, लोक सेवा केन्द्र राजगढ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा आवेदकों से प्रदाय की गई सेवाओं के संबंध में फिडबेक भी लिया गया। आवेदक शेख अनवर हसन द्वारा बताया गया कि लोक सेवा केन्द्र में विवाह पंजीयन हेतु किये गये आवेदन में लोक सेवा केन्द्र द्वारा ली गई राशि एवं समय-सीमा में प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के विषय को भी दृष्टीगत रखते हुये श्री हसन से पूछा गया कि नगर पालिका द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में आपसे कोई राशि ली गई है जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि देना नही बताया गया।
इसी प्रकार आवेदक महेन्द्र सिंह चन्द्रावत द्वारा बताया गया कि ई.डब्ल्यू.एस. के आवेदन में लोक सेवा केन्द्र द्वारा ली गई राशि एवं समय-सीमा में प्रमाण-पत्र प्राप्त होने एवं तहसील कार्यालय में किसी भी प्रकार की राशि की मांग के संबंध में पूछा गया जिसमें आवेदक द्वारा समय-सीमा में प्रमाण-पत्र मिलने के साथ ही किसी प्रकार की राशि की मांग का नही बताया गया। विक्रम सिंह द्वारा मृत्यु के एक वर्ष पश्चात पंजीयन का आवेदन लोक सेवा केन्द्र में दिया गया था जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत लहरची सचिव द्वारा किसी दुकान पर भेजकर 100 रूपये दिलवाये गये साथ ही लोक सेवा केन्द्र द्वारा 02 आवेदन किये गये थे परन्तु रसीद एक ही आवेदन की दी गई। जिस संबंध में जिला प्रबंधक को उक्त प्रकरण जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लोक सेवा केन्द्र सुठालिया को निविदा आर.एफ.पी. के तहत शर्तो के अधीन लोक सेवा केन्द्र का संचालन ना किये जाने से सख्त कार्यवाही करते हुये केन्द्र संचालक नवीन कुमार करोरा पर 45500 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही केन्द्र संचालक को आर.एफ.पी. के दिशा-निर्देश अनुरूप संचालन करने की अंतिम चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी लोक सेवा केन्द्र भवनों पर सामग्री खरीदारी एवं भवन की रंगाई एवं पुटटी किये जाने के निर्देश जिला प्रबंधक को दिये ।।
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