
शाजापुर, 26 सितंबर 2024/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग शाजापुर सुश्री मनीषा वास्कले ने बताया कि शाजापुर जिले के कस्बा मक्सी क्षेत्र में 26 सितंबर से 28 सितंबर 2024 दोपहर 03:00 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील होने से 500 मीटर दायरे में 04 या 04 से अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय मे एकत्रित नही हो सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए 28 सितंबर को कस्बा मक्सी में लगने वाला पशु बाजार एवं हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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