शाजापुर
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जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दवाओं के विक्रय में अनियमितता एवं दवा के नशे के रूप में उपयोग की संभावना को देखते हुए शुजालपुर के सरस्वती मेडीकल स्टोर का लायसेंस 12 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षण ने बताया कि जिले में दवाओं के विक्रय में सतत निगरानी एवं नशीली दवाओं के विक्रय की रोकथाम के लिए विगत 20 सितम्बर 2024 को शुजालपुर के वार्ड क्रमांक 24 रेलवे स्टेशन के पास, फीगंज के मैसर्स सरस्वती मेडीकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दवाओं के विक्रय बिल में अनियमितता, अवसान तिथि की दवा के पाया जाने, शेडयूल एच 1 दवा के विक्रय में अनियमितता एवं शीत संग्राहक औषधियों के उचित तापमान पर संधारित्र न करने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करने पर मेडीकल स्टोर का लायसेंस 12 दिवस के लिये निलंबित किया गया। इसके साथ ही Avil Pheniramine Maleate Injection IP. के विक्रय में अनियमितता एवं नशे की रूप में उपयोग की संभावना को देखते हुए उक्त औषधि Avil Pheniramine Maleate Injection I.P के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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Department of Food, Civil Supplies & Protection – Madhya Pradesh
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