इंदौर में अनंत चतुर्दशी को लेकर बैठक, कलेक्टर ने कहा, झांकी बनाने वाली मिलो को दी जाएगी एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद,नशा करके चल समारोह में शामिल होने वालों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्रवाई,डीजे भी रहेगा प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने चल समारोह की तैयारियों के संबंध में ली बैठक.

इंदौर में अनंत चतुर्दशी चल समारोह 17 सितंबर को निकाला जायेगा। इस चल समारोह के लिए व्यापक तैयारियां जारी है। इस संबंध में आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने चल समारोह के दौरान निकलने वाली झांकियों और अखाड़ा संचालकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि चल समारोह निर्धारित समय से शुरू हो। कानून व्यवस्था का पूरा पालन किया जाये। बैठक में बताया गया कि चल समारोह में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चल समारोह में नशा करके आने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चल समारोह में ब्रीथ एनेलाइजर के माध्यम से जांच की जाएगी। चल समारोह में अनुमति प्राप्त बैण्ड को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
बैठक में सभी झांकी संचालकों और अखाड़ा संचालकों को व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई। उनसे आग्रह किया गया कि वे समय, अनुशासन और नियम-कानून का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में अनुपस्थित रहने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री मनोज सक्सेना को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के लिए भी निर्देशित किया गया।
*अखाड़ा संचालकों को निर्देश*
बैठक में निर्देश दिये गए कि अखाड़ों में अप्रशिक्षित व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाये। झांकी के साथ जो अखाड़े रहते हैं प्रत्येक अखाड़े के साथ अधिकतम एक बैलगाड़ी एवं एक ठेला गाड़ी से अधिक वाहन नहीं रहे। यदि असीमित संख्या में घोड़ा गाड़ी, ठेले निकलते हैं तो उन्हें रोका जायेगा। हाथी, ऊँट आदि को सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अखाड़े किस झांकी से संबंधित है, इसकी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा रखी जायेगी। अखाड़े के सदस्यों द्वारा अखाड़े का नाम अंकित की हुई बनियान, पोशाक, बैज उपलब्ध करवाये जाये, जिससे अखाड़े के सदस्यों को पहचाना जा सकें। अखाड़े के सदस्यों को नियंत्रित करने की जवाबदारी खलीफा/उस्ताद की रहेगी। अखाड़े में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा नशा या मद्यपान चल समारोह के दौरान नहीं किया जाये। यदि कोई व्यक्ति नशा करता हुआ पाया जाता है तो, संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा उसे जुलूस से बाहर करने का अधिकार रहेगा। अखाड़े में धारदार हथियार लेकर चलना वर्जित होगा। अखाड़े के खलीफा तलवार को केवल प्रतीक के रूप में लेकर जुलूस में रहेंगे। तलवार के अतिरिक्त बनेटी व एक पटा तथा निर्धारित शस्त्र प्रत्येक अखाड़े को लेकर चलने की अनुमति रहेगी, जिसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। अखाड़े या झांकियां में घातक हथियार किसी के पास पाया गया तो पुलिस द्वारा उसे जप्त किया जा सकेगा। ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अखाड़े के सभी सदस्य पालन करें। समारोह के दौरान उनसे विवाद कर अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होने देना सुनिश्चित करेंगे।
निर्देश दिए गए हैं कि अखाडे जिस मिल की झांकी से संबंधित हो व उस मिल की झांकी के पास शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाये ताकि झांकी समय पर निकाली जा सके, विलंब से निकलने वाले अखाड़ों की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रमुख मार्ग पर काफी संख्या में मंच लगते हैं तथा प्रत्येक अखाड़े के कलाकार हर मंच के सामने रूक कर अधिकतम समय तक प्रदर्शन करते रहते हैं तथा झांकी काफी देर तक रूक जाती है तथा दो झांकियों के बीच में काफी अंतर हो जाता है, इनके कारण जुलूस में विलंब होता है। सभी खलिफाओं का यह दायित्व होगा कि, वे अखाड़े के सदस्यों को यह समझाईश दें की किसी भी स्वागत मंच पर एक दो मिनिट से अधिक प्रदर्शन नहीं करें। स्वागत मंच पर माईक पर बोलने वाला व्यक्ति गरिमामय शब्दों का प्रयोग करें तथा अश्लील तथा फूहड़ गाने आदि नहीं बजायें। जुलूस में गेप होने की दशा में अखाड़ों को ज्यादा समय नहीं दिया जाये। मुंह से मिट्टी का तेल डालकर आग निकालने वाला खतरनाक प्रदर्शन तथा शरीर में धारदार हथियार लगाकर खून निकालने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। बैठक में अखाड़े के खलिफाओं को यह भी स्पष्ट किया गया कि अखाड़े में हाथी एवं ऊंट निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देश दिए गए कि दुश्मनी को लेकर दलबंदी करने वाले अखाड़ों पर विशेष नजर रखी जाये। अखाड़े के संचालकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि, ड्यूटी पर उपस्थित कार्यपालिक दण्डाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे जुलूस से अलग कर दिया जायेगा तथा बाद में अनुमति नहीं दी जायेगी।
*झांकी संबंधी निर्देश*
चल समारोह मिल क्षेत्र से प्रारंभ होकर मजदूर मैदान, भण्डारी मिल, श्रम शिविर, देवी अहिल्या मार्ग, एम०जी०रोड, कृष्णपुरा, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंग बाजार, चौराहा सीतलामाता बाजार, गौराकुण्ड, खजुरी बाजार से राजबाड़ा होकर वापस अपने मिल में पहुँचेगा। निर्देश दिए गए कि झांकियाँ समय पर निकले यह प्रयास किये जाये। झांकियों के निकलने का क्रम पूर्वानुसार परम्परागत रहेगा। नई झांकी को शामिल नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित झांकी समय से बाहर नहीं आती है तो, उसके स्थान पर अगली झांकी को आगे बढ़ा दिया जायेगा। सभी समय का पालन करें। सभी संस्थायें अपने साथ चलने वाले अखाड़ों के नाम /पता तथा उनके उस्ताद/खलिफाओं की सूची सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा को उपलब्ध करायेंगे। झांकी निकालने वाली संस्थाओं में निजी वाहनों के काफिलों को सम्मिलित नहीं किया जाये, अगर निजी वाहन झांकियों के बीच चलते पाये गये तो उन्हें झांकी से पुलिस प्रशासन अलग करेगा। सभी आयोजक अपने पूर्ण नाम/पते, अखाड़े के नाम/पते भी सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा को देवें। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा लोक निर्माण विभाग ( विद्युत एवं संधारण) के कार्यपालन यंत्री, निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा प्रतिदिन एसडीएम मल्हारगंज तथा सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा के साथ झांकियां जहाँ निर्माण हो रही है, वहां जाकर यह देखेंगे कि, जिस वाहन पर झांकी बनाई जा रही है उसके टायर ट्यूब, स्टेपनी आदि सही है। आयोजकों के पास जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्था तथा वायरिंग आदि ठीक हो जिससे चल समारोह के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। संबंधित एसडीएम एवं सहायक पुलिस आयुक्त झांकी निर्माण स्थल पर जाकर यह भी देखेंगे कि, कोई ऐसा दृश्य तो प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है जिससे किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पंहुचे। यदि ऐसा किया जा रहा हो, तो आयोजकों को लिखित सूचना देकर आवश्यक सुधार करवायें।

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Department of Religious trusts & Endowments, MP

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