शाजापुर, 09 अगस्त 2024 / शाजापुर कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम गिरवर की भूमि सर्वे क्रमांक 1178 रकबा 21.916 हेक्टेयर को शासकीय पहाड़ मद में दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा पाया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 1178 कुल रकबा 21.916 हेक्टेयर भूमि जो कि 1925-26 में जमींदारी उन्मूलन वर्ष तक भूमि में कास्तकार का व उपकृषक का कॉलम रिक्त होने से स्पष्ट है कि भूमि शासन में वैष्ठित थी एवं बाद के वर्षों में देह जमींदार नोईयत पहाड़ वाली भूमि को जो खुद कास्त नहीं है एवं भैरू महाराज की डूंगरी के रूप में दर्ज थी, उक्त भूमि जमींदारी समाप्ति के पश्चात स्वत: ही शासन में वैष्ठित हो गई थी। इसके पश्चात संपूर्ण प्रकरण एवं राजस्व दस्तावेजों में किसी आदेश का उल्लेख नहीं है, जिसके आधार पर भूमि को मौरूषी पर दर्ज किया गया हो। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रवर्तन दिनांक से शासकीय पहाड़ के रूप में दर्ज होना थी। कलेक्टर न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकरण एवं दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात तहसीलदार शाजापुर को आदेशित किया गया है कि उक्त भूमि को पूर्ववत सिद्धा देह हाजा व मुकाबला भैरूजी की डूंगरी पहाड़ शासकीय के रूप में इन्द्राज दुरूस्त करें।