शाजापुर, जिले में जुलूस धरना, प्रदर्शन आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

शाजापुर
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भारत के पडोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना एवं विरोध प्रदर्शन घटना के संबंध में वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये बांग्लादेश समर्थको एवं प्रतिबंधित संगठनों द्वारा जुलुस धरना, प्रदर्शन आदि को नियंत्रित करने के लिए जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री बाफना ने लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रो, विडियो एवं ऑडियो संदेशो आदि पर नियंत्रण के लिए भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, विडियों एवं आडियों, संदेशो आदि जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्ववेदित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें। व्हाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुडे यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें, ग्रुप एडमिन व्हाटसएप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो, विडियो डालता है, तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। सोशल मिडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करे। किसी भी अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं की पोस्ट को प्रसारित न करे।

उक्त आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को नियंत्रण की दृष्टि से जारी किया गया है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सूचना की जा सके। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा। उक्त आदेश 06 अगस्त 2024 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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