CBI ने गिरफ्तारी अंदर रखने के लिए की… केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दी दलील

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है. शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या जेल में रहेंगे इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई हो रही है. सीएम केजरीवाल के समर्थकों का हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है. हाई कोर्ट में CBI से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हो रही है. केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

खासबात ये है कि केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछली सुनवाई पर CBI ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन CM केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने CBI को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई के लिए आज का समय दिया है.

हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई LIVE:

  • अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 साल पहले 17 अगस्त 2022 को CBI की FIR दर्ज हुई. उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं है. एक साल बाद 14 अप्रैल 2023 को बेशक अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर समन मिला. 16 अप्रैल 2023 को वो CBI के सामने पेश हुए और 9 घंटे तक पूछताछ चली.
  • उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से PMLA में नियमित जमानत मिली हुई है. इस पर रोक लगी हुई है और उसी कोर्ट में फैसला होगा. रोक से यह स्पष्ट है कि इस पर गुण-दोष के आधार पर फैसला होगा. अंतरिम जमानत भी है. यह बाद में की गई गिरफ्तारी है. कृपया पांच तारीखें नोट कर लें.
  • अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मई में अरविंद केजरीवाल की रिहाई और जून में फिर से आत्मसमर्पण की कार्रवाई ट्रिपल टेस्ट की पूरी संतुष्टि को दर्शाती है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनिश्चित काल के लिए रिहा करना उचित समझा, लेकिन आज मुझे CBI मामले में, गैर धारा 45 मामले में, गैर PMLA मामले में जमानत मांगनी पड़ रही है, कृपया इन कारकों को ध्यान में रखें.
  • उन्होंने कहा कि चूंकि कोर्ट PMLA की कठोर नहीं है, इसलिए आज उस कानून के तहत मेरे पक्ष में 3 आदेश हैं. इनमें से एक पर इस कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
  • अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं सभी बिंदुओं पर बात करूंगा. मेरा पहला बिंदु इस मामले की दो बहुत ही खास बातें हैं. सबसे खास बात यह है कि दुर्भाग्य से हम यहां इंश्योरेंस गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं. CBI के पास गिरफ्तारी के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी. यह गिरफ्तारी इस बात के लिए की गई है कि अगर वह बाहर आते हैं, तो इस गिरफ्तारी के जरिए उनको अंदर रखा जा सके. मेरे पक्ष में तीन रिहाई आदेश हैं.
  • अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है. सीएम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं.
  • आबकारी मामले में CBI द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर थोड़ी देर में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में सुनवाई है. कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी में मौजूद हैं. CBI की ओर से वकील डीपी सिंह दलील रखेंगे.

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिल चुकी है राहत

इससे पहले केजरीवाल को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को देखने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.

अगर दिल्ली हाई कोर्ट से CBI मामले में केजरीवाल को राहत मिलती है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा. सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी हैं. अब देखना होगा कि अदालत आज क्या फैसला सुनाती है. दिल्ली की आबकारी में कथित घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद न्यायिक हिरासत से ही 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था. केजरीवाल 26 से 29 जून तक CBI की कस्टडी में रहे थे. फिलहाल अरविंद केजरीवाल दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

वहीं, दिल्ली हा ईकोर्ट ने सोमवार को ईडी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है. यह याचिका अब रद्द हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ को केजरीवाल के वकील ने बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार रात करीब 11 बजे उन्हें अपने जवाब की एक प्रति सौंपी है और उन्हें इसका जवाब देने के लिए समय चाहिए.

वकील ने कोर्ट को यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था. कोर्ट ने केजरीवाल को दो सप्ताह का समय दिया और मामले को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया. केजरीवाल को 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी. हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अनुचित, एकतरफा और गलत था. साथ ही साथ निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.

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