मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर दुकानदार ओर निर्माता पर जुर्माना,शाजापुर जिले का मामला

शाजापुर 09 अक्टूबर 2022/ न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 3 विक्रेताओं पर 10-10 हजार रूपये तथा 4 निर्माता कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।

उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर.के. काम्बले द्वारा पोलायकलां के अजय किराना स्टोर्स बस स्टेण्ड खाद्य कारोबार ऑपरेटर सोनू पाटीदार पिता श्री राधेश्याम पाटीदार से अनिक सौरभ घी (पैक्ड) खरीदकर नमूना विश्लेषण के लिए क्रय कर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक QTTL लेब की प्रा. लि.इन्दौर मप्र की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य सामग्री अनिक सौरभ घी (पैक्ड) (Misbrananded) मिथ्याछाप होना पाया गया है। इस प्रकार (Misbrananded) मिथ्याछाप अनिक सौरभ घी (पैक्ड) मानव उपयोग के लिए संग्रहित एवं विक्रय करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 (2) (ii) एवं सहपठित धारा-52 का उल्लंघन होकर सहपठित धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति से दण्डनीय होने से अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार सोनू पाटीदार पर राशि 10 हजार रूपये एवं खाद्य कारोबारकर्ता प्रबंधक निर्देशक नॉमिनी अनिक मिल्क प्रोडक्ट प्रा.लि. (यूनिट) ग्राम बिलावली मक्सी रोड जिला देवास पर एक लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

इसी तरह 20 जनवरी 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री द्वारा पोलायकलां तहसील के ग्राम व पोस्ट खड़ी के पाटीदार मोहल्ला के खाद्य कारोबारकर्ता श्री सोनू पाटीदार पिता श्री राधेश्याम पाटीदार, पोलायकलां बस स्टेण्ड अजय किराना स्टोर्स से विक्रय के लिए संग्रहित खाद्य सामग्री आकाश नमकीन खटटा मीठा मिक्स (पैक्ड) के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। क्यूटीटीएल लेब प्रायवेट लिमिटेड इन्‍दौर से जांच रिपोर्ट में आकाश नमकीन खट्टा मीठा मिथ्याछाप होना पाया गया। इसे देखते हुए खाद्य कारोबारकर्ता श्री सोनू पाटीदार पिता श्री राधेश्याम पाटीदार, पोलायकलां बस स्टेण्ड अजय किराना स्टोर्स, कारोबारकर्ता अक्षय जैन, ज्योति ऐजेंसीज पंजाबी मोहल्ला शुजालपुर मण्डी, अविनाश गर्ग पिता श्री ओमप्रकाश गर्ग, प्रतिष्ठान प्रोटिन्स प्रा. लि. रोशनलाल कम्पाउण्ड,178 / 1 पाथर मुण्डला रोड सीतादेवी स्कूल के सामने पाल्दा जिला इन्दौर निवासी 18 संवाद नगर नवलखा दरगाह के पास इन्दौर, खाद्य कारोबारकर्ता/नॉमिनी-श्री महेश कटारा पिता श्री भैरवसिंह कटारा प्रतिष्ठान आकाश ग्लोबल फूडस ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर जिला इन्दौर निवासी 152 पालाखेड़ी गांधी नगर के पास तहसील व जिला इन्दौर तथा मेसर्स आकाश ग्लोबल फूडस प्रा.लि.सर्वे ग्राम कुमेडी तहसील सांवेर इन्दौर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार मिथ्याछाप आकाश नमकीन खटटा मीठा मिक्स (पैक्ड) मानव उपयोग हेतु संग्रहण वितरण एवं विक्रय करते हुए पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 नियम 2011 की धारा 3 (2f) व 26 (2) (ii) एवं खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 222 (सी) एवं सहपठित धारा-52 का उल्लंघन होकर सहपठित धारा-52 के अन्तर्गत शास्ति से दण्डनीय होने से अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनावेदक सोनू पाटीदार एवं अक्षय जैन पर 10-10 हजार रूपये एवं तथा अनावेदक अविनाश गर्ग, महेश कटारा तथा मेसर्स आकाश ग्लोबल फूड्स पर एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

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