समस्त शाजापुर जिले में पशु परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजार प्रतिबंधित —– धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी
शाजापुर
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जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने लंपी वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पशुओं के परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारो को प्रतिबंधित किया है।
लंपी वायरस स्किन डिसीज पशुओं की एक विषाणु जनित रोग है, जो कि पाक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है वर्तमान मे शाजापुर जिले में लंपी वायरस के संक्रमण का प्रकोप पशुओं में नही है। उक्त संक्रमण गो वंशीय, भैस वंशीय पशुओं में, मुख्यतः गौवंश में ज्यादा फैलता है ।।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने रोग के संक्रमण से जिले के पशुओं को बचाने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए शाजापुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में पशुओ परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारो को प्रतिबंधित किया है। साथ ही अन्य जिलो एवं राज्यों से शाजापुर जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश 11 सितंबर 2022 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।