शाजापुर, 24 जुलाई 2022/ अनुविभागीय दंडाधिकारी शाजापुर श्रीमती शैली कनाश द्वारा तिलावद गोविंद के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के संचालक को स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने के कारण, विद्यालय संचालन की अनुमति निरस्त करने संबंधी “कारण बताओ सूचना पत्र” जारी किया गया है।
कारण बताओ सूचना पत्र में लेख है कि आम जनता एवं सोशल मिडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अपेक्स इंटरनेशनल ग्राम तिलावद गोविन्द की लगभग 70 बच्चों (ग्राम लाहोरी के 40 एवं ग्राम धाराखेड़ी के 30) से भरी स्कूल बस क्रमांक MP-42-P-0443 को दोपहर लगभग 3:00 बजे बस ड्राईवर भागीरथ पिता उमराव निवासी रंथभंवर द्वारा ग्रामीणों एवं बच्चों द्वारा मना करने के बाद भी असुरक्षित तरीके से पानी में उतारा गया, जिससे बस का इंजन बंद हो गया व बस में पानी भरने लगा। जिसके कारण वाहन में सवार स्कूली बच्चों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया। उक्त कृत्य अत्यंत ही लापरवाही का द्योतक है तथा उक्त घटना में बस में सवार बच्चों की जान जा सकती थी। अभिभावकों द्वारा द्वारा ड्राईवर एवं स्कूल संचालकों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होना बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्कूल संचालक द्वारा अपने वाहन चालक व अन्य अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है। प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन से ग्रामीणों द्वारा बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। अतएव उक्त कृत्य के लिये क्यों न विद्यालय के संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये साथ ही क्यों न विद्यालय के संचालन की अनुमति निरस्त की जाए।
साथ ही स्कूल संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल उक्त बस को थाना बेरछा जिला शाजापुर में जब्ती/अभिरक्षा में देना सुनिश्चित करें एवं उक्त घटना एवं वाहन चालक तथा सकूल संचालक के लापरवाही के संबंध में अपना प्रतिउत्तर एक दिवस की समयावधि में कलेक्टर कार्यालय जिला शाजापुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में विद्यालय के संचालन की अनुमति निरस्त की जाकर आपके विरुद्ध एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी नोटिस दिया गया
उक्त स्कूल संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन का संचालन कर बच्चों के जीवन को संकट में डालने के कारण मान्यता समाप्ति के लिए नोटिस दिया गया है।
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वाहन चालक का लायसेंस 6 माह के लिए निलंबित
वाहन जप्त कर पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया
शाजापुर, 24 जुलाई 2022/ शाजापुर जिले के ग्राम तिलावद गोविंद के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के वाहन चालक द्वारा बच्चों के साथ असुरक्षित तरीके से वाहन पानी में उतारने की लापरवाही पर जिला परिवहन अधिकारी श्री एपी श्रीवास्तव ने वाहन एवं वाहन चालक पर कार्यवाही की है।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के वाहन चालक भागीरथ पिता उमरावसिंह निवासी रंथभवर का लायसेंस क्रमांक MP42R-2019-0088102 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 (च) के अपराध में मोटरयान अधिनियम की धारा 21 के तहत 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं वाहन क्रमांक MP42P0443 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं 66, 56 / 192 146/196, 190 के अन्तर्गत