पार्षद पद के अभ्यर्थी व्यय लेखा का व्यवस्थित संधारण करें- कलेक्टर श्री जैन -शाजापुर कलेक्ट्रेट में— अभ्यर्थियों का व्यय लेखा प्रशिक्षण संपन्न

शाजापुर
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नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 में पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने व्यय लेखा का व्यवस्थित संधारण करें तथा मांगे जाने पर निरीक्षक को उपलब्ध कराएं। यह बात कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका शाजापुर श्री दिनेश जैन ने आज निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित हुए व्यय लेखा प्रशिक्षण के दौरान कही। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, व्यय लेखा नोडल जिला पेंशन अधिकारी श्री आरबी धाकड़, जिला पंचायत लेखा अधिकारी श्री मुकेश जाटव, सहायक कोषालय अधिकारी श्री किशोर पाटीदार सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी भी उपस्थित थे।

अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने व्यय लेखा को समुचित रूप से संधारित करें। बैंक में नया खाता खोलकर निर्वाचन के सारे व्यय उसी खाते के माध्यम से करें। पूरे निर्वाचन के दौरान 5 हजार रूपये से अधिक किसी भी व्यक्ति या संस्थान को नगद भुगतान नहीं करें। निर्वाचन के दौरान होने वाले प्रत्येक व्यय को लेखा रजिस्टर में अंकित करें। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बनायी गई लेखा परीक्षण टीम द्वारा भी अभ्यर्थियों के व्यय पर नजर रखी जायेगी। टीम द्वारा एक शेडो रजिस्टर बनाया जायेगा। शेडो रजिस्टर और अभ्यर्थी के रजिस्टर में अंतर नहीं होना चाहिये। साथ ही कलेक्टर ने सभी अभ्यर्थियों से कहा कि अखबारों में एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्ण उसका एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराएं। साथ ही अखबारों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा वक्तव्य या ऐसे समाचार नहीं दें, जिससे कि प्रतीत हो कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार करा रहा हो। ऐसे समाचारों की निगरानी की जा रही है तथा एमसीएमसी द्वारा समीक्षा में पाया जाता है कि उक्त समाचार पेड न्यूज है तो उसका खर्चा अभ्यर्थी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थी यदि तय व्यय सीमा से अधिक निर्वाचन में व्यय करेंगे तो निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है। अभ्यर्थी मतगणना के 30 दिन के भीतर अपना व्यय लेखा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं।

इस अवसर पर जिला पंचायत के लेखा अधिकारी श्री जाटव ने व्यय लेखा संधारित करने के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रारूपों से अवगत कराया।
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