शाजापुर।
दिनांक 11.03.2018 से 12.03.2018 के बीच आरोपीगण शिवनारायण उर्फ विक्रम पिता राधेश्याम निवासी भडभुन्जी जितेन्द्र पिता राजाराम निवासी पवासा उज्जैन ने मिलकर रामनारायण पिता मांगीलाल निवासी चौमा की हत्या कारित की थी। उक्त प्रकरण में दोनों आरोपीगण को सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व पाँच- पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। –
लोक अभियोजक श्री एम० एल० शर्मा एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री निर्मलसिह चौहान (गुर्जर) ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार सूचनाकर्ता देवकरण द्वारा थाना मोहन बडोदिया में सुचना दी थी कि उसका भाई रामनारायण अपने सुसराल ग्राम गोविंदा में नुक्ते घाटे में गया था जो वापस नहीं लौटा तो ग्राम गोविंदा जाकर उसकी तलाश की गई तो कुवे में रामनारायण का जुता तैरता हुआ मिला जिस के बाद गांव से बिलाई मगाकर कुवे में पानी में डाली तो मृतक रामनारायण की लाश पानी में उफर आई जिसके पश्चात् थाना मोहन बडोदिया में मर्ग कायम कर जॉच में लिया गया। जाँच के दौरान आरोपी शिवनारायण उर्फ विक्रम मालवीय तथा जितेन्द्र मालवीय द्वारा पैसो के लेनदेन की बात को लेकर शिवनारायण के साथ मारपीट की और उसे कुवे में फेक दिया।
विवेचना के दौरान सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात आरोपीगण को गिरफतार कर कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ पर आरोपीगण के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा कथनो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 302, 201 में दौषी पाते हुये धारा 302 मे आजीवन कारावास तथा पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में दो वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दडिंत किया । प्रकरण में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक श्री एम0एल0 शर्मा एवं निर्मलसिह चौहान ( गुर्जर) अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा की गई है।