शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण के आदेश
–शाजापुर–
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा वाहन मोटर सायकल हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक एमपी42-एमएम2583 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये वाहन को पुलिस थाना अकोदिया से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।
उल्लेखनीय है कि विगत 17 जनवरी 2019 को अकोदिया थाना प्रभारी पार्वती गौड़ द्वारा मुखबीरी की सूचना के आधार पर आकोदिया सारंगपुर रोड कोहलिया जोड़ से अमिताभ पिता माखन निवासी कंजर डेरा पम्पापुर द्वारा मोटर सायकल हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक एमपी42-एमएम2583 पर प्लास्टिक की दो केन में प्रत्येक में 30-30 लीटर (कुल 60 लीटर) हाथ भट्टी कच्ची शराब जिसकी कीमत 12000 रूपये की अवैध रूप से परिवहन करने पर वाहन जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था।