जिले में पशु परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजार प्रतिबंधित धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी, मक्सी पनवाडी को भी लेकर आदेश जारी

शाजापुर, 18 नवम्बर 2022/ जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने लंपी वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोकशांति को बनाये रखने के लिए शाजापुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पशुओं के परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारो को प्रतिबंधित किया है।

जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में पशुओ परिवहन, पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारो को प्रतिबंधित किया है। केवल मक्सी एवं पनवाड़ी पशु हाट बाजार प्रतिबंध से आंशिक रूप से मुक्त रहेंगे। उक्त पशु हॉट बाजार में केवल भैंस वंशीय पशुओं का क्रय-विक्रय होगा। अन्य पशुओं का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पशु हॉट बाजारों में जिले से बाहर के समस्त भैंस वंशीय पशु विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। यहां केवल स्थानीय भैंस वंशीय पशुओं का क्रय-विक्रय होगा। पशु हॉट बाजार में प्रवेश के पूर्व एवं वाहनों को सेनेटाइज करने की जवाबदारी संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की रहेगी। बजार में किसी भैंस वंशीय पशु की मृत्यु होने पर आबादी क्षेत्र एवं जल स्त्रोतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ने की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत की रहेगी। पशु हाट बाजार में आने वाले भैंस वंशीय पशु एवं उसके विक्रेता की जानकारी पशु औषधालय को पशु बाजार के दूसरे दिन लिखित में देना अनिवार्य रहेगा। पशु हॉट बजार में भैंस वंशीय पशु के बीमार होने पर उसे हॉट बाजार से दुरस्थ स्थान पर रखकर उपचार कराने की जावाबदारी संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की रहेगी। पशु हॉट बाजार के समाप्त होने पर क्षेत्र का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत की रहेगी। जिले में भैंस वंशीय पशु में लम्पी स्किन डिसिज के लक्षण दिखने पर या सूचना प्राप्त होने पर मक्सी एवं पनवाड़ी पशु हॉट बाजार बंद कर दिया जायेगा।

अन्य जिलो एवं राज्यों से शाजापुर जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश 18 नवम्बर 2022 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा ।

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