नगर के चिन्हित क्षेत्रो में 10 फरवरी दोपहर 3 बजे तक 4 या उससे अधिक व्यक्ति,समूह के एकत्रित होने,सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं जुलूस-जलसे आदि पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध,शाजापुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं
जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर, 09 फरवरी 2022/ शाजापुर नगर में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, सामान्यजन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजन फोटो एवं लेख के पोस्ट करने से तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर आपत्तिजनक संदेशो, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो का प्रसार किये जाने से शां‍ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की आशंका को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक भावना भड़काने आपत्तिजनक पोस्ट तथा किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर ऐसी पोस्ट को प्रसारित नहीं करे। ग्रुप एडमिन ऐसे यूजर्स को रोके। यदि उनके ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली जाती है तो एडमिन की जवाबदारी तय की जाएगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फार्वड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर आने वाले संदेश कई बार षडयंत्र के साथ भेजे जाते हैं इन पर प्रतिक्रिया देने के पूर्व सत्यता की जांच करें। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह, ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्रों एवं शस्त्रों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। ईंट पत्थर, अन्य ज्वलनशील पदार्थो के संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक, मैनेजर, पुजारी, ईमाम आदि स्थलों पर मौजूद रहेंगे और स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं

जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर, 09 फरवरी 2022/ शाजापुर नगर में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, सामान्यजन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजन फोटो एवं लेख के पोस्ट करने से तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर आपत्तिजनक संदेशो, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो का प्रसार किये जाने से शां‍ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की आशंका को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक भावना भड़काने आपत्तिजनक पोस्ट तथा किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर ऐसी पोस्ट को प्रसारित नहीं करे। ग्रुप एडमिन ऐसे यूजर्स को रोके। यदि उनके ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली जाती है तो एडमिन की जवाबदारी तय की जाएगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फार्वड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर आने वाले संदेश कई बार षडयंत्र के साथ भेजे जाते हैं इन पर प्रतिक्रिया देने के पूर्व सत्यता की जांच करें। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह, ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्रों एवं शस्त्रों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। ईंट पत्थर, अन्य ज्वलनशील पदार्थो के संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक, मैनेजर, पुजारी, ईमाम आदि स्थलों पर मौजूद रहेंगे और स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

नगर के चिन्हित क्षेत्रो में 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक

चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए शाजापुर नगर के चिन्हित क्षेत्र भूतेश्वर चौराहा, मनिहारवाड़ी, पोस्टऑफिस के पीछे, नरमुण्डी, तालाब की पाल, कमरदीपुरा, बड़ा चौक, छोटा चौक, कृष्णा टाकीज के पीछे तथा इनके आस-पास के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर 9 फरवरी से 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए शाजापुर नगर के चिन्हित क्षेत्र भूतेश्वर चौराहा, मनिहारवाड़ी, पोस्टऑफिस के पीछे, नरमुण्डी, तालाब की पाल, कमरदीपुरा, बड़ा चौक, छोटा चौक, कृष्णा टाकीज के पीछे तथा इनके आस-पास के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर 9 फरवरी से 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने दिनदहाड़े पिता – पुत्री पर की फायरिंग, मचा हड़कंप     |     जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत     |     प्रेमिका करती थी रेकी, गाड़ी चुराता था प्रेमी, बंटी – बबली से पूछताछ में हुए कई खुलासे     |     भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा – हम आरक्षित सीट के प्रतिनिधि हैं इसलिए कोई नहीं सुन रहा     |     जेठ ने अपनी ही दो बहुओं पर कुल्हाड़ी से किया हमला, एक की मौत दूसरी घायल     |     आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री का पुतला बचाती नजर आई पुलिस ! कांग्रेस ने उठाए सवाल     |     25 साल सर्विस के बाद हटाया गया कर्मचारी कोर्ट के फैसले से फिर बहाल     |     हाथ, पैर , धड़ और सिर सब अलग… शव को 5 टुकड़ों में काटकर नाले में फेंका, जबलपुर में खौफनाक वारदात     |     बांके बिहारी के लिए अमेरिका से आया खास चढ़ावा… देखकर भक्त भी हो गए निहाल     |     गर्लफ्रेंड के पुराने मोबाइल में था एक नंबर, देखते ही बौखला गया अब्दुल… मिठाई खिलाई, फिर मार डाला     |