गौवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण के शाजापुर कलेक्टर ने दिए आदेश ब्रेकिंग By Shahzad Khan Last updated Oct 13, 2022 1,172 शाजापुर, 18 नवंबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने गौवंश का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 11 जी 1566 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये पिकअप वाहन को पुलिस थाना सुनेरा से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं। Related Posts MP में सरकारी शिक्षक बनना हुआ आसान! अब दो की जगह देनी होगी… MP की सियासत में फिर भूचाल! एक ही घर में 37 वोटर? दिग्विजय… WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें उल्लेखनीय है कि विगत 24 मार्च 2019 को थाना सुनेरा ने मुखबीरी सूचना के आधार पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 11 जी 1566 को गौवंश को ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया था। मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : यूट्यूब- https://youtube.com/channel/UCZF8JMVuSpQVJwceqhyQB4A फेसबुक- https://www.facebook.com/malwaabhitak/ ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.malwaabhitak.smcws 1,172 Share