हत्या करने वाले 7 आरोपीगण को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण (1)रईस शाह पिता निसार शाह उम्र 35 वर्ष, (2) सईद शाह पिता निसार शाह उम्र 32 वर्ष (3) शाहिर पिता निसार शाह उम्र 30 वर्ष, (4) निसार पिता मंजूर शाह उम्र 65 वर्ष, (5) अनीस पिता निसार शाह उम्र 40 वर्ष, (6) आरिफ खां पिता मजीद खां उम्र 42 वर्ष, (7) मो.फारूख पिता एहमद खां उम्र 62 वर्ष निवासीगण ग्राम सालिया को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 307/149 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में प्रत्येक शीर्ष में 6-6 माह का कारावास एवं 500-500 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 25(1-बी)(बी) में आरोपीगण को आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रु. अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, घटना दिनांक 01.10.2015 को फरियादी रऊफ खां पिता हजारी खां उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सालिया अ.बडोदिया दिन के करीबन 4 बजे गांव में आम रोड के पास जहाँ पाल बना रखी थी उस आम रोड पर पानी भर गया था, उसी में नपती सीमांकन करने पटवारी एवं ग्राम चौकीदार आए थे। सीमांकन नप्ती करने के बाद पटवारियों ने दोनो पक्षो को बुलाया था व सीमांकन दोनो पक्षो को बता रहे थे। तभी उक्त आरोपीगण एकमत होकर अश्लील गालियां देने लगे , जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी रईस शाह ने बोला कि आज इन्हें निपटा दो इतना कहकर जान से मारने की नियत से आरोपी रईस शाह ने शफीक खां को चाकू से छाती पर प्राण घातक चोंट पहुंचाई जिसकी इलाज के दौरान मृत्यू हो गई। नईम को रईस शाह ने चाकू से वार कर प्राणघातक चोंट पहुंचाई।अनीश ने टॉमी से चोट पहुंचाई ।
आरोपीगण ने एकमत होकर शफीक एवं नईम को चाकू से प्राणघातक चोट पहुंचाई।उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर की जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत शफीक पिता रफीक खां उम्र 30 वर्ष की मृत्यु होने से धारा 302 भादवि का ईजाफा कर बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदया शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

शाजापुर कलेक्ट्रेट में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न     |     शाजापुर कलेक्टर सुश्री बाफना ने बाल-मृत्यु दर कम करने की समीक्षा की     |     शाजापुर नप में शिकायत निवारण समिति की बैठक संपन्न     |     शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न     |     शिवपुरी में तेज रफ्तार कार खेत में पलटी, ग्रामीणों ने ड्राइवर की बचाई जान     |     बियर से भरे ट्राले में अचानक लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान     |     भोपाल में ससुर ने बहू पर कर दी फायरिंग, जानिए क्या है पूरा मामला     |     सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 8 दिन पहले हुई थी एक की शादी, दूसरे की 23 मई को होनी थी, मातम में बदली खुशियां     |     सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 8 दिन पहले हुई थी एक की शादी, दूसरे की 23 मई को होनी थी, मातम में बदली खुशियां     |     छत्तीसगढ़ के मुलुगु में बारुदी सुरंग में विस्फोट, तीन पुलिसकर्मी शहीद     |