शाजापुर जिले के सभी नगरीय क्षेत्र एवं बड़े ग्रामीण कस्बों में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आईपीसी की धारा144 के तहत आदेश जारी किए

शाजापुर, 24 अप्रैल 2021/ जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत शाजापुर जिला अन्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्र एवं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है। जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) की चैन तोड़ने के लिए व उससे जनित बीमारी के संभावित रोकथाम करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के बड़े कस्बों में 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 30 अप्रैल शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर, शुजालपुर, मक्सी, अकोदिया, पोलायकलां, पानखेडी (कालापीपल) की सीमा क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत बेरछा, मो. बडोदिया, खोकराकलों, सुंदरसी, अरनियाकला, खरदौनकलां, सलसलाई, गुलाना, कालीसिंध, जामनेर, दुपाड़ा, सुनेरा क्षेत्र में 26 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 30 अप्रैल शुक्रवार रात्रि 10 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/ प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक / आरबीएल एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे, ये दुकाने शाम को बंद रहेगी। सब्जी एवं फल की स्थाई दुकानें नही लगेंगी। फल एवं सब्जी फेरी हाथ चलित ठेले के माध्यम से 26 अप्रैल, 28 अप्रैल एवं 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बेचने की अनुमति रहेगी। निर्धारित तारीख एवं समय के पश्चात विक्रय करते पाए जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र/ ग्राम पंचायत बेरछा, मो.बडोदिया, खोकराकलॉ सुंदरसी, अरनियाकला, खरदौनकलां, सलसलाई, गुलाना, कालीसिंध, जामनेर, दुपाड़ा, सुनेरा ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में राशन (किराना) एवं सब्जी / फल की दुकाने समय सुबह 07:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक खुली रहेगी। अन्य गांवों के व्यक्तियों का इन क्षेत्रों में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शाजापुर जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में लगने वाले हाट बाजार इस अवधि में पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उचित मुल्य की दुकान) की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। शाजापुर जिले की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र राशन एवं किराने की दुकाने 26 अप्रैल, 28 अप्रैल एवं 30 अप्रैल को प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदार एवं ग्राहकों को करने पर ही दुकान संचालन की अनुमति रहेगी। उल्लंघन करने पर 24 घंटे के लिए दुकान सील की जाएगी। समय की पाबंदी के साथ ही दुकानदार ग्राहकों की बड़ी संख्या में में भीड़ एकत्रित नही होने दें। जिले के समस्त नगरी क्षेत्रों में राशन/ किराने की दुकाने उक्त दिनांकों को छोड़कर होम डिलीवरी के माध्यम से सेवा प्रदान कर सकेंगे।

सभी धार्मिक स्थल बंद रखे जावे। पारंपरिक पूजा आदि कार्य पुजारियों द्वारा सम्पन्न किया जा सकेगा। सभी नागरिक धार्मिक कार्य अपने अपने घरों पर संपन्न करें। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन प्रतिबंध रहेगा। जिले की नगरीय एवं ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों के लिए लोगो का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों का कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों एव कर्मचारियों का आवगमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 से अधिक एवं शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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