बिना मास्क पहनकर निकलने वाले व्यक्तियों को भेजा जायेगा अस्थायी जेल

शाजापुर, 05 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने कोरोना वायरस संकमण के बढ़ते प्रभाव के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए तथा लोक जीवन सुरक्षा हेतु शाजापुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 03 तथा सहपठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत लालघाटी स्थित डाईट परिसर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया है।

शहर में बिना मॉस्क पहनकर निकलने वाले व्यक्तियों को आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में स्पॉटफाइन अधिकारी ऐसे समस्त उल्लंघनकर्ताओं को कार्यपालिक दण्डाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अस्थाई कारागार में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अस्थाई कारागार के प्रभारी अधिकारी जेल अधीक्षक जिला जेल शाजापुर रहेंगे ।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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