बिना मास्क पहनकर निकलने वाले व्यक्तियों को भेजा जायेगा अस्थायी जेल

शाजापुर, 05 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने कोरोना वायरस संकमण के बढ़ते प्रभाव के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए तथा लोक जीवन सुरक्षा हेतु शाजापुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 03 तथा सहपठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत लालघाटी स्थित डाईट परिसर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया है।

शहर में बिना मॉस्क पहनकर निकलने वाले व्यक्तियों को आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में स्पॉटफाइन अधिकारी ऐसे समस्त उल्लंघनकर्ताओं को कार्यपालिक दण्डाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अस्थाई कारागार में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अस्थाई कारागार के प्रभारी अधिकारी जेल अधीक्षक जिला जेल शाजापुर रहेंगे ।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

शाजापुर NH 52 पर कंटेनर और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत     |     भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यालय पर पत्रकारवार्ता हुई आयोजित     |     मामूली विवाद के बाद युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दो नाबालिगों ने मिलकर की वारदात     |     गुना में नगर पालिका की टीम ने हटाया अतिक्रमण, दुकानदार हुए आक्रोशित     |     प्लेटफॉर्म से 200 मीटर पहले हुआ हादसा, ओवरनाइट एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतरे     |     श्रद्धालुओं की कार ट्रक में घुसी, चार लोगों की दर्दनाक मौत, 6 गंभीर घायल..     |     धार के गणपति घाट पर दो ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर ,लगी आग     |     गुना में महिला शिक्षक की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला     |     मुरैना में नदी में नहाने उतरा युवक डूबा, हुई मौत     |     इंदौर में गणेश उत्सव की धूम: राजवाड़ा पर विशेष पूजा के साथ गजानन का हुआ आगमन     |