उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र से ध्वनि प्रदूषण और शासन के लाउडस्पीकर दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है। नजीबाबाद के जीआईसी स्कूल के पास स्थित ऐतिहासिक नजीबुद्दौला मस्जिद में निर्धारित डेसिबल सीमा से काफी अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर अजान दिए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुअज्जिन फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही, अपने क्षेत्र में नियमों का पालन कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने संबंधित बीट प्रभारी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
🏛️ ‘समाधान दिवस’ के दौरान सामने आया मामला, डीएम और एसपी ने खुद सुनी शिकायतें
यह पूरा प्रशासनिक एक्शन शनिवार को नजीबाबाद थाने में आयोजित ‘समाधान दिवस’ के दौरान सामने आया। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी (DM) उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई स्वयं मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय निवासियों, बीमार बुजुर्गों और पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने अधिकारियों के सामने प्रत्यक्ष शिकायत रखी कि जीआईसी स्कूल के पास स्थित इस मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज बहुत तेज रखी जाती है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है और छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है।
🔍 जांच में साबित हुआ नियमों का उल्लंघन, दारोगा सौरभ सिंह ने की कार्रवाई
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए। मौके पर पहुंचे दारोगा सौरभ सिंह ने जब दोपहर की नमाज के समय साउंड लेवल मीटर से आवाज की जांच की, तो पाया कि लाउडस्पीकर की आवाज तय कानूनी सीमा से बहुत ऊपर थी। इस पर पुलिस ने अजान दे रहे मुअज्जिन फैजान (निवासी मोहल्ला मकबरा, नजीबाबाद) को हिरासत में लेकर ध्वनि प्रदूषण व सरकारी आदेशों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।