बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

#गुना –

प्रायः देखने में आया है कि गुना जिला अन्तर्गत ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं ‌द्वारा शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी की जा रही है। उक्त गतिविधियों में ऐतिहासिक इमारतों एवं क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण अथवा उनके एतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहता है बल्कि शीघ्र एवं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण को प्रदर्शित करने वाली फोटोग्राफी/रील बनायी जाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। उक्त गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये भी खतरा बन सकती है, ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 163 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गुना जिले की राजस्व सीमान्तर्गत स्थापित सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर, तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

यदि किसी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग/वीडियोग्राफी आदि की जाना वांछित है, तो वह उक्त गतिविधि का उद्देश्य तथा उसके कन्टेन्ट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी तथा उक्त अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक गुना एवं संबंधित क्षेत्रीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह आदेश अमर्यादित, आपत्तिजनक, असुरक्षित तथा आमजन में असंतोष या घृणा फैलाने वाली वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी पर प्रभावी होगा। शासकीय कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था, पत्रकारिता, पर्यटन एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों इत्यादित में सामान्य फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पर इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उक्तादेश के जारी होने के पूर्व फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र या ऐसे स्थल जिन पर किसी विभाग की अनुमति लिया जाना वांछनीय है, तो सर्वसंबंधित विभाग से इसकी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यह आदेश सर्व-साधारण को संबोधित है। यदि काई व्‍यक्ति इस आदेश का उल्‍लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्‍य सायबर विधियों के अंतर्गत प्रावधानिक दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जायेगी। उक्‍त आदेश तत्‍काल प्रभाव से दिनांक 13 मार्च 2025 से 12 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

#Guna CM Madhya Pradesh General Administration Department, MP Home Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner

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