शाजापुर।।
दिनांक 09.01.2025 को थाना कोतवाली शाजापुर पर फरियादी शरद द्वारा अन्जाने में नशीले पदार्थ का नशा करवाकर फरियादी का आपत्तिजनक विडियो बनाने तथा विडियो को वायरल करने की धमकी एवं ब्लेकमेल कर पैसे एंठने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी जांच पर से थाना कोतवाली पर अप.क्रं. 22/2025 धारा 308 (2) 61 (2) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शाजापुर श्री यशपालसिंह राजपूत एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी लगातार जिले में ब्लेकमेलर / अवैध-सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाजापुर के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग शाजापुर महोदय के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुये प्रकरण की आरोपिया रानू को पूर्व में गिर. कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा शेष आरोपी आरोपी इंदर पिता प्रभुसिंह गुर्जर उम्र 42 वार्ष निवासी सुल्तानपुरा थाना बेरछा शाजापुर को आज दिनांक 27.02.2025 को गिरफतार किया जाकर प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रकरण में धारा 308 (6) 1,2,3 बी.एन.एस का ईजाफा किया गया। उक्त गिरफतारशुदा आरोपी को आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा।
प्रकरण के आरोपी की गिरफतारी मे थाना प्रभारी कोतवाली निरी. संतोष वाघेला, उ.नि. जया सुनेरी, प्र.आर. 90 रवि सिंह सेंगर, आर. 749 जगदीश मीणा, म.आर. 484 नेहा रैकवाल की मुख्य भूमिका रही।