ऐसे व्यक्तियों को जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व क्षेत्र छोड़कर जाना होगा,धारा 144 के तहत प्रतिबंध
शाजापुर, 10 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र 21-देवास (अ.जा.) शाजापुर जिले में 13 मई 2024 को मतदान होना है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली तीनों विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः क्रमांक 167-शाजापुर, 168-शुजालपुर एवं 169-कालापीपल की सीमा क्षेत्र अन्तर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 21-देवास (अ.जा) के अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार की कार्यवाही में संलग्न ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों को, जो उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 11 मई 2024 की सायं काल 6.00 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा छोड़ने के लिए आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान 11 मई एवं 12 मई 2024 की रात्रि 10.00 बजे से पूर्वाहन 6.00 बजे तक के मध्य प्रचार अभियान जिसमें घर-घर जाकर प्रचार करना, एस.एम.एस., व्हाट्सप कॉल, लाउड स्पीकरों आदि के माध्यम से भी प्रचार संबंधी क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेगें।
उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट होने पर किसी आवेदक को इस आदेश के प्रतिबंधों से छूट प्रदान कर सकेंगे। यह प्रतिबन्ध पूर्व में किसी नियम/अधिनियम/आदेश के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के अतिरिक्त होंगे अर्थात इस आदेश के पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।