सहकारी संस्था मक्सी के कर्मचारी की अनियमित्ता का मामला – न्यायालय ने दिए लाखो की वसूली के आदेश

शाजापुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. शाखा मक्सी द्वारा वहीं कार्यरत कर्मचारी द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व की गई अनियमित्तएं उजागर होने पर न्यायाधीश द्वारा वसूली के आदेश दिए गए हैं।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मक्सी शाखा के शाखा प्रबंधक हरीश शर्मा ने बताया कि मक्सी शाखा में कार्यरत कर्मचारी स्व. बाबूलाल बर्नससिया द्वारा वर्ष 2012-13 में खाद, कलचर, कीटनाशक एवं अन्य प्रकरणों में राशियों के समायोजन आदि में अनियमितता की थी। जिसकी वसूली के लिए उनके उत्तराधिकारियों सीताबाई और चिंतामन बर्नससिया पर न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा प्राप्त आदेश अनुसार बिक्री अधिकारी के तहत सूचना प्रेषित की गई थी। इसके बाद मक्सी के संस्था प्रबंधक मनोज पिता राधेश्याम गामी द्वारा न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां शाजापुर में सीताबाई तथा चिंतामन बर्नससिया के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समितियां शाजापुर के द्वारा प्राथमिक सहकारी संस्था मर्यादित मक्सी के पक्ष में निर्णय दिया कि संबंधित की चल अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी के माध्यम से मूल राशि 18 लाख 26 हजार 830 एवं इस राशि पर वसूली दिनांक तक 14 परसेंट ब्याज की राशि सहित योग राशि की वसूली हेतु कार्यवाही वसूली अधिकारी के निर्देशन में की जावेगी।
घर पर चस्पा किया नोटिस, होगी वसूली की कार्यवाही
शाखा प्रबंधक श्री शर्मा ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाया गया था किंतु उक्त व्यक्ति ने नोटिस नहीं लिया था। ऐसे में संबंधित व्यक्ति के घर पर नोटिस की प्रतिलिपि चस्पा करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि समय सीमा में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के आदेश पर संबंधित व्यक्ति की चल अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी कर राशि वसूल की जाएगी।

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