हरियाणा नूंह हिंसा पर SC के सख्त आदेश-न हिंसा हो और न दे कोई हेट स्पीच…केंद्र सरकार रखे कड़ी नजर

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली-एनसीआर में कोई घृणा भाषण न दिया जाए या कोई हिंसा न हो। साथ ही कोर्ट ने संवदेनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हेट स्पीच पर पीठ का फैसला है, हम आदेश दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो. ये प्राधिकार और सरकार सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अदालत ने कहा कि हमने अखबारों में देखा है, कई जगह हिंसा हुई है।

कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत है तो लगाएं, सीसीटीवी और वीडियो को रिकॉर्ड में रखें। वकील सीयू सिंह ने सर्वोच्च अदालत में कहा कि हरियाणा में लगातार भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, हमारी मांग है कि रैली, प्रदर्शन, भाषणों और सभाओं पर रोक लगाई जाए। अदालत ने पूछा कि कौन-सी रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, उसकी जानकारी दी जाए। बता दें कि नूंह समेत हरियाणा के कई इलाकों में हुए बवाल में अभी तक 6 की मौत हो गई है।

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