तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

नई दिल्लीः गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करने वाला है। हाईकोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी और 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद के (गुजरात) दंगों के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के एक मामले में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने एक जुलाई को देर रात हुई एक विशेष सुनवाई में सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर बुधवार के लिए पोस्ट किये गये मामलों की सूची के अनुसार, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ विषय को सुनेगी। पिछले हफ्ते शनिवार देर रात हुई सुनवाई में, पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सीतलवाड़ को समय नहीं देने पर सवाल उठाया था और कहा कि एक सामान्य अपराधी भी कुछ अंतरिम राहत का हकदार होता है।

अदालत ने कहा, ‘‘सामान्य परिस्थितियों में हम ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं करते। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 25 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किए जाने के बाद, इस अदालत ने अंतरिम जमानत देने की अर्जी पर विचार किया और दो सितंबर 2022 को कुछ शर्तों पर जमानत दे दी।”

पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत के सामने जो कारक थे, वे यह थे कि याचिकाकर्ता एक महिला है और वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-437 के तहत विशेष सुरक्षा की हकदार हैं।” पीठ ने 37 मिनट चली सुनवाई के बाद कहा था, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने पाया कि एकल न्यायाधीश को कुछ राहत देनी चाहिए थी, ताकि याचिकाकर्ता को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके मद्देनजर मामले के गुण-दोष पर गौर किए बिना, यह देखते हुए कि न्यायाधीश कोई भी राहत नहीं देने के मामले में सही नहीं थे, हम एक सप्ताह की अवधि के लिए इस आदेश पर रोक लगाते हैं।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

यूनियन कार्बाइड की खंडहर दीवारों में अब गूंजेगी न्याय की कहानी! भोपाल गैस मेमोरियल बनाने पर लगी मुहर, सरकार ने हाई कोर्ट में बताया पूरा प्लान     |     भोपाल के कोलार में ‘गैस माफिया’ पर शिकंजा! 25 अवैध सिलेंडर जब्त, ब्लैक में बेचने की थी बड़ी तैयारी; प्रशासन की रेड से मचा हड़कंप     |     Ladli Behna Yojana Update: मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 1836 करोड़ रुपये, जानें अगली किस्त और राहुल गांधी पर CM के तीखे प्रहार     |     अध्यात्म का महामिलन! बागेश्वर धाम पहुंचे सद्गुरु, धीरेंद्र शास्त्री से की खास मुलाकात; साथ आए 40 देशों के मेहमान भी हुए बाबा के मुरीद     |     भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ‘गैंगवार’! घायल के पीछे इमरजेंसी गेट तक पहुंचे हमलावर, सरेआम गोलियां चलने से अस्पताल में मची भगदड़     |     शहडोल के लिए ऐतिहासिक दिन! मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ अपना ब्लड सेंटर, अब MBBS की सीटें भी होंगी डबल; जानें आम जनता को क्या होगा फायदा     |     इंदौर में ‘महामुकाबला’! नेहरू स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश, संतों के आशीर्वाद और द ग्रेट खली की दहाड़ के बीच क्रिकेट का रोमांच     |     Shivpuri Fire News: शिवपुरी में दुकान और गोदाम में लगी आग, फंसे हुए परिवार ने साड़ी के सहारे उतरकर बचाई जान; लाखों का माल खाक     |     Jabalpur Police Action: जबलपुर एसपी ने 26 टीआई (TI) को दी एक साथ सजा, जानें पुलिस प्रभारियों पर क्यों गिरी गाज और क्या है पूरा मामला?     |     “नाम बदला, मजहब बदला पर किस्मत नहीं”—11 साल बाद MP पुलिस की गिरफ्त में आया मोस्ट वांटेड! भगोड़े के नए ठिकाने का ऐसे चला पता     |