Big Breaking एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी को सुनाई सजा,लगाया जुर्माना
भोपाल। Big Breking. एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी (Congress MLA Jeetu Patwari) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जीतू पटवारी समेत उनके अन्य सहयोगियों को शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया है.
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 3 लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2009 के मामले में ये फैसला सुनाया है।
पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 ,506 (2,336,427) और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में शनिवार को विधायक जीतू पटवारी, कृष्ण मोहन और सुरेंद्र को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।