शाजापुर
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कलेक्टर श्री किशोर कन्याल ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र 01 नवम्बर 2022 अनुसार मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर छोड़ने अथवा बांधने पर 1000 रूपये का जुर्माने से दण्डनीय होगा।
कलेक्टर ने जिले के सभी पशुपालकों से अनुरोध किया कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा यहां-वहां नहीं छोड़े। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में देखने में आया है कि पशुपालक अपने पशुओं को यहां-वहां खुला छोड़ देते हैं और वे पशु सड़क पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती है। साथ ही आमजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने नगरपालिका एवं पशु विभाग के अधिकारियों को दल गठित कर आवारा पशुओं को सड़कों पर से हटाने एवं खुले में छोड़ने वाले पशु मालिक पर मध्यप्रदेश राजपत्र अनुसार 1000 रूपये जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की बैठक लेकर पशुओं को आवारा नहीं छोड़ने की समझाईश देने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पशु मिलते हैं तो उनको गौशालाओं में भेजें। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को पशुओं की टेगिंग करने के निर्देश दिये।
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