कार्यालय कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी (कॉलोनी सेल) शाजापुर की ओर से श्रीमति पूजा अग्रवाल पति सर्वेश अग्रवाल, को अन्तिम सूचना – पत्र जारी
शाजापुर जिला।प्रशासन की ओर से जारी प्रेस सूचना ओर जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि
ग्राम मगरिया तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 99/2/5/2/2/2/2 व सर्वे क्रमांक 99/2/7 पर आपके द्वारा आनंदम नाम से आवासीय कॉलोनी का निर्माण किए जाने के संबंध में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के नियम 22 (2) के तहत, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी सूचना पत्र जावक क्रमांक 847 दिनांक 24.01.2023 का आपके द्वारा कार्यालयीन आवक क्रमांक 3869 दिनांक 07.02.2023 से प्रस्तुत उत्तर एवं सहसलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तदनुसार –
1. विचाराधीन भूमि के संबंध में कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश देवास-शाजापुर द्वारा ज्ञाप क्रमांक 615–620 दिनांक 26.02.2021 से आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन / अनुज्ञा सशर्त जारी की गई थी। उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश देवास- शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 15.07.2022 से, उपरोक्तानुसार जारी अनुज्ञा शर्त क्रमांक 17 का उल्लंघन किए जाने, असत्य जानकारी प्रस्तुत करने तथा तथ्य छुपाने के कारण म.प्र.भूमि विकास नियम – 2012 के नियम-25 के तहत प्रतिसंहत (रिव्होक) की गई है।
2. आप, अनावेदक/ भू-धारक की ओर से कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश के समक्ष संशोधित अभिन्यास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन, अन्तर्गत धारा-29 (3) नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम दिनांक 07.07. 2022 भी कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश, देवास- शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 19.07.2022 से पूर्व में जारी अनुमति प्रतिसंहत किए जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है। 3. आप, भू–धारक, द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पुनः धारा 29 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन वापस लिए जाने के कारण तत्संबंध में भी प्रचलित समस्त कार्यवाही कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.01.2023 से समाप्त कर दी गई है।
उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पूर्व में जारी अनुज्ञा प्रतिसंहत किए जाने एवं वर्तमान में तत्संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित न होने के कारण विचाराधीन भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण / विकास के अधिकारिता आप भू-धारक को नहीं है ।
उपरोक्त के अनुकम में आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न होने से इस कार्यालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0132/बी-121/ 2021-22 से जारी विकास अनुमति क्रमांक 05 दिनांक 15.02.2022 एतद द्वारा, निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के नियम – 22 (3) के तहत यह अंतिम सूचना पत्र प्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा नंबरों पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं निर्माण सूचना पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में हटाया जाना सुनिश्चित करें एवं अनधिकृत कॉलोनी की भूमि में किसी भी तरह के अंतरण की कार्यवाही न की जावे। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 के नियम-22(4) के तहत यह भी सूचित किया जाता है कि उपनियम(3) के तहत जारी इस सूचना पत्र की विहित अवधि के भीतर उपरोक्तानुसार अनधिकृत कॉलोनी में सभी चिन्हांकन और सभी प्रकार के निर्माण न हटाए जाने की दशा मे अधोहस्ताक्षरकर्ता विकास/निर्माण हटाने के लिए समूचित कार्यवाही करने एवं संबंधितों के विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के तहत दाण्डिक कार्यवाही के लिए पुलिस थानें में प्राथमिक सूचना दर्ज कराए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।