खास खबर, सरकार ने पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उद्यम/स्वरोजगार योजना प्रारंभ की, देखे कब और कैसे करे आवेदन
शाजापुर, 20 फरवरी 2023/ म.प्र.शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उद्यम/स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही संचालनालय, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास म.प्र. द्वारा मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना संचालित की गई है। योजनाओं के समस्त पोर्टल (samast.mponline.gov.in) पर आवेदन कर सकते है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण शाजापुर सहायक संचालक श्री अर्जुन कुमार मालवीय ने बताया कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजनांतर्गत (विनिर्माण अधिकतम राशि 50.00 लाख रूपये एवं सेवा/खुदरा अधिकतम 25.00 लाख रूपये) लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक, न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 वी उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख होना एवं डिफाल्टर नहीं होना आवश्यक है। साथ ही जाति, आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग तथा विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के लिए स्वरोजगार योजना के लिए 10 हजार से 1.00 लाख रूपये तक का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष, आयकर दाता न हो, जाति/आय/मूलनिवासी प्रमाण-पत्र सहित डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। पूर्व में शासन की अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त न किया हो।
उक्त दोनों योजना पर बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण अथवा वर्किंग केपिटल पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सबर्वेशन अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा। म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। पात्र परियोजनाओं में सी.जी.टी.एम.एस.ई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए समस्त पोर्टल तथा जिला कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, शाजापुर में संपर्क कर सकते है।