Breaking शाजापुर जिले में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

शाजापुर कलेक्टर ओर जिला दण्डाधिकारी शाजापुर, दिनेश जैन ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जिले की सम्पूर्ण राजस्वं सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार आदेश पारित किये है, जिसके अनुसार👇

01 – जिला शाजापुर राजस्व आयोजन / जुलूस / रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा।
02जिला शाजापुर के राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी आयोजन में डी. जे. का उपयोग नहीं करेगा।
03जिला शाजापुर के राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने घर तथा अन्य किसी भी स्थान ओर रास्तों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित ध्वनि विस्तार से अधिक पर नहीं करेगा।
सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का विस्तार
04 जिला शाजापुर के राजस्व उपयोग रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला शाजापुर के राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक केन्द्रो के आस-पास लगभग 100 मीटर के दायरे में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
उपयोग चुंकि यह आदेश सामान्य जन की सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया गया है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी सूचना की जा सके।
अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितो को व्यक्तिशः करया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जन / सामान्य / संबंधितो को उक्त आदेश से
अवगत कराया जावें। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / नगर पालिका / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितो को अवगत करावें ।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत भी अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।
यह आदेश आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। यह आदेष तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेष तक प्रभावषील रहेगा।

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