नेशनल लोक अदालत में 05 करोड़ 51 लाख रूपये के अवार्ड पारित कर 1256 मामले निपटाएं

शाजापुर, 11 फरवरी 2023/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय शाजापुर सहित तहसील मुख्यालय शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेडा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में कुल 1256 प्रकरण निराकृत हुए। वही 05 करोड़ 51 लाख 41 हजार मात्र (5,51,41,870 रूपये के अवार्ड पारित किए गये। नेशनल लोक अदालत में 505 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। नेशनल लोक अदालत में जिले एवं तहसीलों को मिलाकर कुल 24 न्यायिक खण्डपीठ बनाई गई थी तथा उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामलों के निराकरण हेतु पृथक से खण्डपीठ क्रमांक 25 बनाई गई थी।

आज 11 फरवरी 2023 को प्रातः 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में किया गया। सर्वप्रथम प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष ने माँ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण व दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी नेशनल लोक अदालत श्री मोहम्मद अजहर, जिला न्यायाधीशगण शाजापुर श्रीमती नीतुकांता वर्मा, श्री बृजेश गोयल, श्री प्रवीण शिवहरे, श्री अनिल कुमार नामदेव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राजेन्द्र देवड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष परसाई, न्यायाधीश श्री आदिल अहमद खान, सुश्री हर्षिता जैन, डॉ. स्वाती चौहान, श्री अनिरूद्ध जैन, सुश्री उर्वशी यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, न्यायालय के कर्मचारीगण, बैंक, विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।

आज 11 फरवरी 2023 को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में अपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के चेक बाउन्स प्रकरण, बैंक ऋण वसूली एवं रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा क्लेम प्रकरण, वैवाहिक विवाद संबंधी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल कर एवं बिल संबंधी अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण आपसी सुलह समझोते के माध्यम से रखे जा कर निराकृत किए गए। नेशनल लोक अदालत में कुल 14691 प्रकरण सुलह समझौते हेतु रखे गये थे। जिसमें से प्री-लिटिगेशन के 11148 प्रकरण में से 705 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में 5811833 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार न्यायालय में 3543 लंबित प्रकरण में से 551 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा कर 49330037 रूपये के अवार्ड पारित किए गए। इस प्रकार कुल 1256 जिले एवं तहसीलों के समस्त प्रकार के प्रकरणों में राजीनामा करवाया गया। नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक विवादों के 511 मामलों में से 42 मामलों का निराकरण किया जा कर पारिवारिक विवादों को निपटाकर सुलह समझौता करवाया गया। नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग के काउंटर पर काफी अधिक संख्या में अपने न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों के निराकरण हेतु लोग पहुंचे।

नेशनल लोक अदालत में घरेलू हिंसा धारा-31 के अंतर्गत मामला सुलझा

ममला यह कि अभियोगी के द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. स्वाती चौहान के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलु हिंसा अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में आवेदिका के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 23 (2) परंतु हिंसा अधिनियम का प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र को न्यायालय स्वीकार किया गया है और अभियुक्तगण को आदेशित किया गया है कि यह प्रत्येक माह 2500 रूपये अंतरिम भरण पोषण राशि आवेदिका को अदा करे लेकिन अभियुक्तगण के द्वारा उक्त आदेश के पालन में आज दिनांक तक नियमानुसार भरण पोषण राशि अदा नहीं की गई है। जिसके कारण अभियोगी को अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी, क्योकि बहुत ही गरीब है और वर्तमान में दीनहीन अवस्था में अपने मामा के यहाँ नगर शाजापुर निवास कर रही है। आवेदिका को भरण पोषण की अत्यधिक आवश्यकता है। अभियुक्तगण अभियोगी को परेशान करने की नियत से भरण पोषण राशि अदा नहीं कर रहे थे, इसलिए आवेदिका को अनावेदकगण में भरण पोषण राशि दिलवाया जाने हेतु विवश होकर अपने और अपने बच्चे को जीवन यापन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायाधीश की समझाईश पर राजीनामा करवाया गया। राजीनाम के दौरान पति पत्नि ने एक दूसरे को माला पहनाई और गिले-सिकवे दूर कर साथ रहने को तैयार हुए। दोनों पति-पत्नि ने हंसी-खुशी जीवन जीने का संकल्प लिया तथा न्यायाधीश से अर्शीवाद प्राप्त किया। न्यायाधीशगण ने भी मामलों को घर में ही सुलझाने तथा भविष्य में विवाद नहीं करने की समझाईश दी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के द्वारा 34 मामले निराकृत

नेशनल लोक अदालत में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कई वर्षों से लंबित उपभोक्ताओं के मामलों को आपसी सहमती एवं स्वेच्छा से सुलह कराई जाकर उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुश्री जसवीर कौर सासन ने 34 मामले निराकृत किए। नेशनल लोक अदालत में कुल 60 मामले रखे गए थे 34 मामलों में 79,09,187 रूपये (अक्षरी रुपये 79 लाख नौ हजार 187) का पारित कर कुल 125 पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाकर लाभान्वित किया।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने दिनदहाड़े पिता – पुत्री पर की फायरिंग, मचा हड़कंप     |     जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत     |     प्रेमिका करती थी रेकी, गाड़ी चुराता था प्रेमी, बंटी – बबली से पूछताछ में हुए कई खुलासे     |     भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा – हम आरक्षित सीट के प्रतिनिधि हैं इसलिए कोई नहीं सुन रहा     |     जेठ ने अपनी ही दो बहुओं पर कुल्हाड़ी से किया हमला, एक की मौत दूसरी घायल     |     आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री का पुतला बचाती नजर आई पुलिस ! कांग्रेस ने उठाए सवाल     |     25 साल सर्विस के बाद हटाया गया कर्मचारी कोर्ट के फैसले से फिर बहाल     |     हाथ, पैर , धड़ और सिर सब अलग… शव को 5 टुकड़ों में काटकर नाले में फेंका, जबलपुर में खौफनाक वारदात     |     बांके बिहारी के लिए अमेरिका से आया खास चढ़ावा… देखकर भक्त भी हो गए निहाल     |     गर्लफ्रेंड के पुराने मोबाइल में था एक नंबर, देखते ही बौखला गया अब्दुल… मिठाई खिलाई, फिर मार डाला     |