कलेक्टर कार्यलय शाजापुर से आनंदम आवासीय कालोनी शाजापुर श्रीमति पूजा अग्रवाल को जारी किया गया सूचना पत्र

शाजापुर, कार्यालय कलेक्टर / सक्षम प्राधिकारी ( कॉलोनी सेल) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा श्रीमति पूजा अग्रवाल पति सर्वेश अग्रवाल, निवासी – 103 साकार रेसीडेन्सी, लोटस शोरूम के सामने, स्कीम नं 54 ए0बी0 रोड़ इन्दौर
को सूचना पत्र जारी किया गया है, SDM श्री नरेन्द्र नाथ पांडे ने पत्र के बारे में बताया कि उसमें उल्लेख है कि

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पटवारी ग्राम मगरिया तहसील शाजापुर द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मगरिया तहसील शाजापुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 99/2/5/2/2/2/2 व सर्वे क्रमांक 99 /2/7 पर आपके द्वारा आनंदम नाम से आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। आवेदित भूमि ग्राम मगरिया नगरीय क्षेत्र में स्थित होकर शाजापुर विकास योजना क्षेत्रान्तर्गत स्थित है, जिससे कि आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाने हेतु आप पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम – 2021 के अधीन समस्त नियम लागू होते है। परन्तु आपके द्वारा कॉलोनी का पूर्ण विकास किए बगैर, रेरा पंजीयन के बिना आवेदित भूमि सर्वे क्रमांक में से 02 भूखंड अब्दुल रहमान पिता अब्दुल करीम खां व इमरान खां पिता मोहम्मद इलियास एवं शंकरलाल पंवार पिता खेमचन्द को विक्रय किए गए है। आवेदित भूमि सर्वे क्रमांकों पर आपके द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है जिस पर रास्ता भूमि के मध्य में एवं मंदिर व गार्डन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है।

आवेदित भूमि पर आवासीय कॉलोनी निर्माण कार्य किया जाने के पूर्व आपके द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम – 2021 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञा / अनुमति प्राप्त की जाना विदित नहीं है। अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 एवं अन्य अधिनियमों के तहत निम्नलिखित अनुमतियां प्राप्त की गई हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें :

1. नियम – 3 के अधीन कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण हेतु पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करें ।

2. नियम-9 के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

3. नियम – 15 के अधीन कॉलोनी विकास की अनुमति की अनुमति / अनुज्ञा प्रस्तुत करें।

4. म.प्र.भू-राजस्व संहिता – 1959 के अधीन व्यपवर्तन / डायवर्सन अनुमति प्रस्तुत करें।

5. संहिता के बनाए गए नियमों के अधीन नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत | करें 6. अन्य विभागों लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

अतः कॉलोनी विकास नियम-2021 के नियम – 22 के अधीन आपको सूचित किया जाता है कि आप आवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगाए एवं अपना स्पष्टीकरण उपरोक्त दस्तावेजों सहित इस सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।

उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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