महूपुरा के निर्माण कार्य तुरंत बंद कराए, SDM ने शाजापुर नगरपालिका अधिकारी को जारी किया पत्र लिखा “अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति हेतु आप स्वयं जवाबदेह होंगे”
शाजापुर, जिला मुख्यालय महूपुरा नदी किनारे चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर नरेंद्र नाथ पांडे के द्वारा नगर पालिका परिषद सीएमओ शाजापुर को निर्माण कार्य रोकने के संबंध में पत्र जारी किया गया है SDM श्री पांडे ने बताया कि पत्र में जिसमें उल्लेख किया गया है कि
उपरोक्त संदर्भित पत्र जो मुलतः आपको संबोधित है जिसकी पृष्ठांकन प्रति इस कार्यालय को पत्र क्रमांक 2627 दिनांक 26.12.2022 से प्राप्त हुई है जिसमें लेख किया गया है कि ग्राम महुपुरा तहसील व जिला शाजापुर सर्वे क्रमांक 122 / 1 शा.न. 122 / 2, 123 / 2, 123 / 1, 123 / 3 एवं 123 / 4 कुल रकबा 0.046 – 1/2 हैक्टयर भूमि पर श्री विजय राजानी पिता मूलचन्द राजानी निवासी नीमवाड़ी शाजापुर द्वारा व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है ।
प्रश्नाधीन भूमि अंगीकृत शाजापुर विकास योजना 2021 अनुसार चीलर नदी से लगकर स्थित है शाजापुर विकास योजना के प्रावधान अनुसार चीलर नदी से 30 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है। स्थल पर किया जा रहा निर्माण शाजापुर विकास योजना 2021 व म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत है।
संदर्भित पत्र में लेख अनुसार आपके द्वारा विषयांकित भूमि पर वाणिज्यिक काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा सीधे आवेदक को प्रदान की गई है। जबकि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार आवेदक को अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश में आवेदन कर स्थल अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जा सकती है।
अतः उक्त संबंध में आपको प्रेषित पत्र अनुसार स्थल पर हो रहे निर्माण / विकास को भी तत्काल से बंद कराया जाकर भूमि विकास नियम – 2012 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करें अन्यथा प्रतिकूल परिस्थिति हेतु आप स्वयं जवाबदेह होंगे ।