चोरी के सामान लेने व बेचने वाले पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही के पश्चात फरियादियो को उनका माल वापस किया

Shajapur,,
सुन्दरसी थाने पर आयोजित हुई प्रेसवार्ता अंतर्गत जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि
श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री दिनेश जैन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश डाबर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को अपराधों की रोकथाम एवं पतारसी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से थाना प्रभारी सुंदरसी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुंदरसी के ग्राम झण्डाखेडा में शराब एवं चोरी से संबंधित वस्तुओं एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी आदि का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बेरछा के नेतृत्व में थाना प्रभारी सलसलाई थाना प्रभारी सुंदरसी थाना प्रभारी बेरछा थाना प्रभारी अकोदिया थाना प्रभारी शुजालपुर मंडी की टीमें गठित की गई और बड़ी मात्रा में शराब एवं चोरी से संबंधित वस्तुओं एवं पेट्रोल डीजल गैस टंकी अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 02.01.22 को थाना सुन्दरसी को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झण्डाखेडा निवासी दुर्गा पुरी गोस्वामी अपने घर के अंदर अवैध शराब रखे हुए है. सूचना पर थाना सुन्दरसी पुलिस द्वारा दुर्गापुरी के घर पर तलाशी की कार्यवाही की गई जिसमें दुर्गापुरी के घर से अवैध शराब 241 लीटर मिले, दुर्गा पुरी के घर की तलाशी के दौरान कुल 24 संदिग्ध मोटर सायकिल, एक महिंद्रा पीकअप एमपी 09 जीएफ 3992 व एक छोटा हाथी बिना नम्बर, 6 ट्रेक्टर बिना नम्बर के, एक कमांडर जीप, टच मोबाइल 27 कीमती, किपेड़ मोबाइल 32, 6 टीवी, 12 हॅड वेयर वॉल फेन, एक एक्जास फेन, दो छोटे गैस चूल्हे, एक बड़ा गैस चुला, 5 एक्जास फेन की खड़ी 110 ब्रेक शुज, रेलोक्स कंपनी के एलईडी बल्ब, 13 रिसीवर, मोटर सायकल के 10 सफ़ेद मडगार्ड, बड़े वाहन के 13 ट्यूब कीमती, मोटर सायकल के 25 ट्यूब, मोटर सायकल के 52 ट्यूब, माचो कंपनी अडर वियर, लक्स कंपनी के अंडर वियर कीमती, आरपार कंपनी की जुत्ते, बैराठी कंपनी की चपल, स्टार गोल्ड कंपनी के बल्ब, बजाज कंपनी का छत पंखा, स्पेशल बीड़ी के दो कार्टून, साउंड मशीन, मोटर सायकल के टायर, सर्वो कंपनी के ऑइल के 15 डिब्बे, गोल्ड कंपनी के ऑइल के 20 डिब्बे, सर्वो कंपनी के आईल के 17 डिब्बे, डुक्स कंपनी के 2 कटर, पेट्रोल 220 लीटर कीमती 23980/- रुपये, डीजल 180 लीटर कीमती 16920/-, गैस टंकी 10 मिले जिसकी जुमला किमत करबीन 80 लाख रुपये होना पाया गया, आरोपी दुर्गापुरी से घर से मिले सामान के बिल एवं व्यापार करने के लाईसेन्स के बारे में पूछने पर उसके द्वारा कोई बिल, लाईसेन्स या अन्य कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दुर्गा पुरी गोस्वामी पिता गोगी पूरी गोस्वामी निवास ग्राम झण्डाखेडा से अवैधानिक तरीके से शराब एवं पेट्रोल! ल व अन्य सामान का भंडारण पाया जाने से आरोपी दुर्गा पुरी का विरुद्ध रसी पर अपराध क्र 02/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट व अपराध क्र 03 73/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 5/23 ऋणियों के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना की कार्यवाही की गई तथा जो
मशरूका आरोपियों से जप्त किया गया था. वह फरियादियों को वापस करने के जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीर प्रयास किये गए और न्यायिक आदेश से जप्त मशरूका फरियादियों को वापस दी गई है।

थाने के इस्त के 1/23, अपराध क्रमांक 1. मोटर साईकिल जप्तगुटा उनके स्वामित्व व आधिपत्य के बाहन प्लेटिना क्र. एमपी 42 एमक्यू-2822 जिसका वाहन स्वामी कन्हैयालाल पिता शिवनारायण निवासी पलसावद 2 मोटर साईकल एचएफडिलक्स क. एमपी 42 एमपी -6205, जिसका बाहन स्वामी अशोक पिता भगवतसिंह निवासी बोरसाली देवडा 3. मोटरसाईकिल प्लेटिना, क एमपी 42 एमक्यू- 6926, जिसका वाहन स्वामी मनोहर पिता भैरूसिंह निवासी बोलाई,


4 मोटर साईकिल एचएफ डिलक्स क एमपी 42 एमआर -7075. जिसका वाहन स्वामी डुगरसिंह पिता सूरजसिंह निवासी बोलाई, 5 मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स के एमपी 42 एमपी-5708 जिसका वाहन स्वामी मोतीलाल पिता खोसिंह निवासी बोरसाली देवडा, 6 मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स क एमपी 42 एमके 5338 जिसका वाहन स्वामी हरिओम बाई पत्नी भगवानसिंह निवासी बोरसाली, 7 मोटरसाईकिल एचएफडिलक्स क्र. एमपी 42 एमएच 2549, जिसका वाहन स्वामी लियाकत खान पिता याकुब खान निवासी बटावदा 8 मोटरसाईकिल प्लेटिना क. एमपी 42 एमपी-8834, जिसका वाहन स्वामी सौदानसिंह पिता लालजीराम निवासी सिमरोल, 09 मोटरसाइकिल प्लेटिना क एमपी 42 एमएफ -4964, जिसका वाहन स्वामी राजपाल पिता भंवरलाल निवासी बोरसाली 10. मोटरसाईकिल के एमपी 42 एमपी 1950, जिसका वाहन स्वामी कैलाशचंद्र पिता अमरसिंह निवासी खाटसूर, 11 मोटरसाईकिल क एमपी 42 एमक्यू- 6907, जिसका वाहन स्वामी विक्रम पिता अमरसिंह निवासी मालीखेडी, 12. मोटरसाईकिल के एमपी 42 एमएस-3664, जिसका वाहन स्वामी महेन्द्र पिता रामप्रसाद निवासी अकोदिया, 13. टैक्टर क एमपी 42. एसी 1075, जिसका वाहन स्वामी रतनसिंह पिता नारायणसिंह निवासी पम्पापुर 14

टेक्टर क एमपी-42 एसी-1525. जिसका वाहन स्वामी रमेशचंद्र पिता जगन्नाथ निवासी सिमरोल जप्तशुदा वाहन ट्रक के आरजे- 11 जीबी 0709 मय गेहू के S80 बोरा शुद्ध वजन 28703.600 किग्रा मय दस्तावेज के ड्रायविंग लायसेंस को छोड़कर आवेदक राजश्री अग्रवाल पति जगदीश अग्रवाल निवासी इन्दिरा नगर उज्जैनमप्र को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये गए हैं एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा स्वीकार किया गया है।

उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी सुन्दरसी निरी. रतनलाल परमार, एवं थाना सुंदरसी बल की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अच्छे कार्य करने वाली टीम को पुरुस्कृत किया जायेगा।
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