शाजापुर
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प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री राजेन्द्र देवड़ा के निर्देशन में 19 जनवरी 2023 को जिला जेल शाजापुर में जेल में निरुद्ध बंदियों के जेल लोक अदालत आयोजन के प्रकरणों को चिन्हित करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा किया गया।
उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम में श्री आशीष परसाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा जेल बंदियों को जेल लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी देते कहा कि प्रतिमाह अंतिम शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। जेल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों को सुलह समझौते के माध्यम से निराकृत कराया जा सकता है। जेल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो छोटे-छोटे मामलों में सुलह समझौता करना चाहते है अपने मामले जेल लोक अदालत में रखवा सकते है। जेल लोक अदालत में प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरण भी निराकृत किये जा सकते है। प्लीबारगेनिंग योजना की जानकारी देते हुए बताया की ऐसे प्रकरण जिनमें 07 वर्ष या 07 वर्ष से कम की सजा का प्रवाधान है उनमें प्लीबारगेनिंग योजना अंतर्गत लाभ लिया जा सकता, इसके लिए जिला जेल के माध्यम से प्लीबारगेनिंग आवेदन संबंधित विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। इस अवसर पर जेल बंदियों को जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया तथा बंदियों की समस्याऐं सुनी गई।
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