घर में 80 वर्षीय महिला को चाकू मारकर लूट करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा ,शाजापुर जिला मुख्यालय का मामला

शाजापुर। न्यायालय षष्ठम अति‍रिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय जिला शाजापुर द्वारा आरोपी बबलू पिता विक्रम बरगुण्डा आयु 27 वर्ष निवासी गिरवर शाजापुर को भादवि की धारा 394, 397 में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रू अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 12-12-2020 को फरियादी सुशील ने थाना शाजापुर आकर सूचना दी कि, उसकी सरिया सीमेंट की दुकान धान मण्डी शाजापुर में है। वह दोपहर में उसकी बेटी को दुकान पर बिठाकर खाना खाने के लिये घर पर गया तो उसके मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी मां की घर के अंदर से करहाने की आवाज आ रही थी। फरियादी ने सोचा की उसकी मां गिर गई होगी इसलिये वह पडोस के मकान के छत पर से होते हुये अपने मकान के अंदर आया और देखा कि, उसकी मां को हाथ में और सिर में चोट होकर खून से लथपथ होकर बेहोश हालात में पडी है। उसे तत्काल वरदान अस्पताल में भर्ती करवाया । डॉक्टर ने कहा कि अम्माजी को हाथ में जो चोट है वह किसी व्यक्ति ने मारी होगी। इस पर फरियादी सुशील अग्रवाल उसके घर पर वापस गया और उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किये तो सीसीटीवी फुटेज में उसने देखा कि, एक व्यक्ति मॅुह पर मास्क पहने हुये हाथ में चाकू लेकर उसकी मां के साथ झूमा झटकी कर चाकू से उसकी मां पर वार कर रहा है। उस व्यक्ति ने उसकी मां के हाथ में मार दिया तथा गला पकडकर नीचे पटक दिया और उसके मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में से नगद 2000/- निकालकर ले गया। फरियादी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना कोतवाली शाजापुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी। जब घटना के दूसरे दिन सुबह उसके घर के बाहर लगा सीसीटीवी फुटेज को चैक किया गया तो बाहर से एक व्यक्ति बिना मास्क में आते हुये दिखा और फरियादी के घर के पास आकर वह व्यक्ति मास्क पहनकर फरियादी के घर के अंदर घुसते हुये दिखाई दिया। फरियादी सुशील अग्रवाल ने उस व्यक्ति को देखकर पहचाना कि वह व्यक्ति उसकी दुकान पर काम करने वाला आरोपी बबलू पिता विक्रम बरगुण्डा निवासी गिरवर शाजापुर है। फरियादी द्वारा आरोपी की पहचान करने पर थाना कोतवाली पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया।
उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।

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