शाजापुर, 16 दिसम्बर 2022/ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने अपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना शुजालपुर मण्डी क्षेत्र के फ्रिगंज निवासी 37 वर्षीय गोलू उर्फ लोकेश पिता राजू उर्फ राजेश मीणा को 6 माह के लिए शाजापुर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने गोलू उर्फ लोकेश को आदेश दिये हैं कि वह शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर चला जाये तथा प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रो में प्रवेश नहीं करें।
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