चिन्हित एवं जघन्य अपराध के दोषी आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, नि. कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा धारा 450 भा.द.स. में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अपील अवधि पश्चात पीडिता को जुर्माने की कुल राशि 12000 रू. दिलाये जाने के आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 27.04.2021 को रात करीब 10 बजे पीडिता अपने घर में टीवी देख रही थी उस समय आरोपी शंकरलाल उसके घर के अंदर आया और टी.वी देखने लगा। आरोपी ने पीडिता को गोद में बिठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की और उससे बोला कि किसी को बोलना मत। पीडिता ने घटना अपनी मॉ को बताई तो उसने पीडिता की बात पर विश्वास नहीं किया और पीडिता से बोला कि तू वापस टीवी वाले कमरे में जा। पीडिता वापस टीवी वाले कमरे में आई तो पीडिता की मॉ व बुआ ने आड़ में से देखा कि आरोपी शंकरलाल पीडिता के साथ गलत हरकत कर रहा था। पीडिता की मॉ व बुआ ने आरोपी को वहां से भगाया उसके बाद पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की।
अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यालयालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक अभियोजन महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा की गई।

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