सोयाबीन का लूज तेल विक्रय करने पर विक्रेता और निर्माता पर जुर्माना शाजापुर अपर जिला दंडाधिकारी का निर्णय
शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित किला रोड के मयूर ट्रेडिंग को खाद्य तेल यूज़ विक्रय करने के मामले में चल रहे प्रकरण में अपर जिला दंडाधिकारी जिला शाजापुर के द्वारा दोषी करार दिया गया है और अपना निर्णय सुनाया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार
दिनांक 21-01-2022 को शाम 05:00 बजे अभियोगी श्री आर. के. काम्बले द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किला रोड शाजापुर स्थित प्रतिष्ठान मयूर ट्रेडिंग कम्पनी किला रोड शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर की जांच करने पर अनावेदक अब्दुल हकीम मंसूरी पिता अब्दुल हमीद मंसूरी उक्त प्रतिष्ठान का संचालन करते हुवे पाये गये । उक्त प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान विक्रेता / एफ.बी.ओ द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर सोयाबीन खाद्य तेल (लूज) का विक्रय करते पाये गये । जिसका नमूना जांच हेतु लेने का आशय खाद्य कारोबारकर्ता को बताया सहमत होने पर अभियोगी द्वारा अनावेदक विक्रेता अब्दुल हकीम मंसूरी पिता अब्दुल हमीद मंसूरी से सोयाबीन खाद्य तेल (लूज) मात्रा 500 x 4 = 2000 एम. एल. खरीदकर राशि 540 /रुपये का भुगतान कर नमूना विश्लेषण हेतु कय किया गया जिसका मौके पर विधिवत पंचनामा बनाया गया। उपरोक्त नमूना विश्लेश्षण हेतु कय किये गये सोयाबीन खाद्य तेल ( लूज) को खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजा गया । खाद्य विश्लेषक QTTL लेब प्रा.लि. इन्दौर म.प्र. की जांच रिपोट कमांक-7022 दिनांक 09-02-2022 अनुसार उक्त खाद्य सामग्री सोयाबीन खाद्य तेल (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के (PROHIBITION AND RESTRICTION SALES ) रेगुलेशन्स 2011 की धारा 23.15 (1) (b) का उल्लंघन करना पाया गया है। इस प्रकार उक्त जांच रिर्पोट अनुसार घटना दिनांक को अनावेदक द्वारा सोयाबीन खाद्य तेल (लूज) विकय करना पाया गया है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 ( 2 ) (iv) 26 (2) (v) तथा सहपठित धारा 58 का उल्लंघन होकर सहपठित धारा-58 के एवं प्रकरण में जांच परीक्षण अनुसार खुले तेल को सादे ड्रम में विक्रय किये जाने व उस पर किसी प्रकार का लेबल, ब्राण्ड आदि का उल्लेख न होने के कारण अनावेदक खाद्य तेल निर्माता व अनावेदक विक्रेता का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा-52 के अन्तर्गत मिथ्याछाप की श्रेणी में भी पाया जाने के कारण धारा-52 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होने से इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 20 / बी 121 / 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 27-10-2022 अनुसार अनावेदक कमांक-1 अब्दुल हकीम मंसूरी पिता अब्दुल हमीद मंसूरी पर राशि 2,00,000/दो लाख रूपये एवं अनावेदक कमांक – 2 खाद्य तेल निर्माता / खाद्यकारोबारकर्ता / प्रबंधक / निदेशक / नॉमिनी-अवी एगरी बिजनेस लिमिटेड बडनगर रोड विलेज- चंदूखेडी जिला उज्जैन म.प्र पर राशि 3,00,000/-तीन लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, तथा अनावेदक तेल विक्रेता का लायसेंस एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम शर्तों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप उसका लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने तथा उक्त प्रतिष्ठान पर खुले तेल का विक्रय किये जाने को प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये है ।