शाजापुर/ उज्जैन- जाति प्रमाण पत्र की गलत जानकारी देने के चलते उज्जैन जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र के जांच के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन रविंद्र कुमार सिन्हा के द्वारा शिक्षक इकरार हुसैन माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय कढ़ाई को निलंबित किया गया है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के आदेश के अनुसार प्राप्त जानकारी कुछ इस प्रकार सामने आई कि। जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन के पत्र क्रमांक सतर्कता / 2022 / 36 दिनांक 28 जनवरी 2021 में लेख किया गया कि श्रीमती सुल्ताना बेगम पति एन यू कुरेशी टी 9 गोयल कंपलेक्स नियर आईबीपी पैट्रोल पंप बेरसिया रोड भोपाल द्वारा श्री इकरार हुसैन माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय कढ़ाई तहसील तराना जिला उज्जैन के विरुद्ध शिकायत की गई जिसके अनुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन द्वारा श्री राजकुमार पोरवाल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बघेरा एवं राजेंद्र आचार्य प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल सुमराखेड़ा का जांच दल गठन कर प्रारंभिक जांच करवाई गई जांच कर जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि श्री इकरार हुसैन द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर जाति एवं आय प्रमाण पत्र बनवाया गया है जिसके आधार पर संकुल प्राचार्य एवं स्वीकृत करता अधिकारी शासकीय हाई स्कूल कड़ोदिया द्वारा जाति प्रमाण पत्र जिसमें आय रुपए 35000 वार्षिक के आधार पर कुंवारी आहनापिता इकरार हुसैन की 300 मात्र छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया गया था श्री इकरार हुसैन की तीन संतानों का जन्म शासकीय सेवा में आने के पश्चात तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात हुआ है का उल्लेख किया गया जांच दल सदस्यों के द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पाया गया कि श्री इकरार हुसैन माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय कढ़ाई तहसील तराना जिला उज्जैन के द्वारा धोखाधड़ी कर अनुचित लाभ लिया गया तथा शासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया । इक़रार हुसेन शासकीय माध्यमिक विद्यालय कढ़ाई तहसील तराना जिला उज्जैन के उक्त कृत्य के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के नियमों के प्रतिकूल होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9- 1 (का) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है श्री हुसैन माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय कढ़ाई तहसील तराना जिला उज्जैन का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड तराना रहेगा तथा नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी
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