देवास जिले में खाद्य विभाग ने टैंकर में अमानक एवं मिलावटी डीजल संग्रहित पाये जाने पर की कार्यवाही
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जिला आपूर्ति अधिकारी देवास शालू वर्मा ने बताया कि कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा लगातार जांच एवं सघन चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में टोंकखुर्द तहसील के ग्राम चिडावद के आगे पिपल्या सड़क के पास श्री विनायक चौधरी ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट पर खड़े टैंकर की जांच की गई । जांच समय मौके पर टैंकर में 14500 लीटर अमानक एवं मिलावटी डीजल टैंकर में संग्रहित पाया गया , जिसका अवैध विक्रय फ्लोमीटर के माध्यम से किया जाना पाये जाने के कारण एम . एस . एच . एस.डी. ( प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश ) 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है , जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से टैंकर, टैंकर में संग्रहित 14500 लीटर अमानक एवं मिलावटी डीजल , लोहे की डिपराड 05 नग , फ्लोमीटर 01 नग , पारदर्शी पाईप 01 नग , इलेक्ट्रीक मोटर 01 नग , मापक 05 लीटर क्षमता का 01 नग , प्लास्टिक की फनल 01 नग जप्त किये गये है। प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किये गये है।
जाँच समय श्री बीसी राय, श्री अभिषेक मोर ,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री धर्मेन्द्र वर्मा, श्री खान नापतौल निरीक्षक़ और पुलिस बल भी उपस्तिथ था।
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