थाना तलेन में सिंह केबल ऑपरेटर पर कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज,बिना परमिशन चला रहा था स्टार इंडिया के चैनल

थाना तलेन में सिंह केबल ऑपरेटर पर कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज,बिना परमिशन चला रहा था स्टार इंडिया के चैनल
म.प्र. के राजगढ़ जिले में तलेन शहर के केबल ऑपरेटर पर कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि तलेन स्थित सिंह केबल ऑपरेटर का संचालक बिना अनुमति के स्टार इंडिया समूह के चैनल फर्जी तरीके से डी2एच कनेक्शन के माध्यम से केबल पर चला रहा था। लुधियाना से आए फील्ड आफिसर कि शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया हैं।
थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती से मिली जानकारी अनुसार स्टार इंडिया लिमिटेड के फील्ड आफिसर दीपक कुमार राजपूत निवासी लुधियाना पंजाब ने थाने में उपस्थित होकर स्पेशल पावर आफ अटॉर्नी एवं एक डीवीडी प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि सिंह केबल ऑपरेटर तलेन का संचालक रूपेद्रसिंह पिता प्रेमसिंह जाट निवासी एसबीएस स्कूल के पीछे तलेन का फर्जी तरीके से बिना अनुमति स्टार इंडिया के चेनल चलाकर कॉपीराइट एक्ट के उलंघन कर रहा है ।
मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा भापुसे को दी गयी । जहां से प्राप्त निर्देशों अनुसार टीम बनाकर जांच की गई।
पुलिस ने शिकायत सत्य पाए जाने पर उप निरीक्षक रामकिशन काकोडिया के निर्देशन में टीम बनाकर सिंह केबल आफिस में निरीक्षण किया जहां शिकायत सही पाए जाने के बाद आरोपी रूपेद्रसिंह जाट निवासी एसबीएस स्कूल के पीछे तलेन को हिरासत में लिया जाकर आरोपी के कब्जे से 03 एन्कोडर कीमती 01 लाख 50 हजार रुपये के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, जिनसे आरोपी स्टार इंडिया से बिना अनुमति के स्टार इंडिया के चैनलो का डी2एच के माध्यम से अवैध रुप से प्रसारण करता था । आरोपी रुपेन्द्रसिंह के विरुद्ध थाना तलेन मे कॉपीराइट अधिनियम 1957 (संशोधित) की धारा 37, 51, 63, 65, और 65A के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तलेन उनि उमाशंकर मुकाती के मार्गदर्शन मे थाना तलेन के उनि आर.के. काकोडिया, सउनि जी.पी.पटेल, आर.828 खेमसिंह जाट, आर.1026 राहुल परमार, आर.1028 राहुल लोधी, आर.991 गोविन्द राजपूत, आर.720 भानू अहिरवार, आर. 481 शिवकुमार रघुवंशी, आर. चालक 195 संजय चौहान व मआर.878 रानी गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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