गौवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण के शाजापुर कलेक्टर ने दिए आदेश

शाजापुर, 18 नवंबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने गौवंश का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 11 जी 1566 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये पिकअप वाहन को पुलिस थाना सुनेरा से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।

उल्लेखनीय है कि विगत 24 मार्च 2019 को थाना सुनेरा ने मुखबीरी सूचना के आधार पर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 11 जी 1566 को गौवंश को ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया था।

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