शाजापुर, 18 नवंबर 2021/ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने अपराधिक गतिविधियों में लिप्त इब्राहिम उर्फ इबू पिता हसन खाँ उम्र 48 वर्ष निवासी जुना हाट मोहन बड़ोदिया थाना मो. बड़ोदिया को तीन माह के लिए जिला बदर करते हुए शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए है। जिला दण्डाधिकारी ने निष्कासन आदेश जारी करते हुए इब्राहिम को आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रो में प्रवेश न करें।